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Rajasthan Breaking News: सीआई फूल मोहम्मद हत्याकांड़ मामले में 11 साल बाद फैसला, कोर्ट ने 30 आरोपियों को दी आजीवन कारावास की सजा

 
Rajasthan Breaking News: सीआई फूल मोहम्मद हत्याकांड़ मामले में 11 साल बाद फैसला, कोर्ट ने 30 आरोपियों को दी आजीवन कारावास की सजा

सवाई माधोपुर न्यूज डेस्क। राजस्थान की बड़ी खबर सवाई माधोपुर जिले से सामने आई है। सवाईमाधोपुर के मानटाउन थाने के सीआई फूल मोहम्मद हत्याकांड मामले में आज 11 साल बाद दोषियों को सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने डीएसपी महेंद्र सिंह समेत 30 आरोपियों को उम्र कैद की  सजा सुनाई है। इससे पहले बुधवार को 49 लोगों को बरी किया गया था। 

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बता दे कि 17 मार्च 2011 को मानटाउन थाना क्षेत्र के सूरवाल गांव में लोग दाखा देवी के हत्यारों को गिरफ्तार करने और उनके परिजनों को मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान भीड़ ने सीआई फूल मोहम्मद को जिंदा जला दिया था। 11 साल से मामला कोर्ट में चल रहा था। कोर्ट ने बुधवार को 89 आरोपियों के खिलाफ अंतिम सुनवाई की थी। कोर्ट ट्रायल के दौरान पांच लोगों की मौत हो गई थी। जबकि दो बाल अपचारी थे। वहीं तीन लोग फरार थे। कोर्ट ने 30 आरोपियों को दोषी माना था। जिसमें तत्कालीन डीएसपी महेन्द्र सिंह भी शामिल है। जबकि 49 लोगों को बरी किया गया था।

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विशिष्ट न्यायालय, एससी/एसटी कोर्ट में आज सुबह पुलिस कस्टडी में सभी आरोपियों को लाया गया था। वकील श्रीदास सिंह ने बताया कि कोर्ट ने मामले में 30 लोगों को दोषी माना था। आज फैसला सुनाते हुए डीएसपी समेत 30 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अलग-अलग धाराओं में जुर्माना भी लगाया गया है। इससे पहले सुबह से कोर्ट में पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। एक-एक दोषी को पुलिस कस्टडी में ही लेकर आया गया। पेशी के दौरान भी बाहर पुलिस मौजूद रही। फैसले के बाद आरोपियों को जेल ले जाया गया।