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Rajsamand कोर्ट ने नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सुनाई सजा, 43 हजार रुपए का जुर्माना लगाया

 
Rajsamand कोर्ट ने नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सुनाई सजा, 43 हजार रुपए का जुर्माना लगाया

राजसमंद न्यूज़ डेस्क,राजसमंद पॉक्सन कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. विशेष लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने बताया कि नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी मुकेश कुमावत पिता भेरू लाल कुमावत राजनगर के सनवाड़ को पॉक्सो कोर्ट राजसमंद के न्यायाधीश सुनील कुमार ने 20 साल के कठोर कारावास और 43 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. पंचोली।

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सनाढिया ने बताया कि पुलिस थाना राजनगर में दिनांक 13/09/2019 को दर्ज रिपोर्ट की पुलिस जांच में पीड़िता के स्कूल जाने के दौरान रास्ते में आरोपी मुकेश ने चाकू दिखाकर व डरा धमकाकर पीड़िता को जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बिठा लिया और अपने साथ ले गया. उसे एक जगह ले गए, जहां से आरोपी मुकेश ने पीड़िता को कार में फेंक दिया और माउंट आबू ले गया। मुकेश पीड़िता को माउंट आबू के एक होटल में ले गया। जहां उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया।

पीड़िता और राज्य सरकार की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने अदालत में 18 गवाह और 25 दस्तावेज पेश किए. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी मुकेश कुमावत को पीड़िता का अपहरण कर जबरन दुष्कर्म करने का दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 46 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.

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मामले में अनुसंधान के दौरान चिकित्सा अधिकारी द्वारा पीड़िता एवं अभियुक्तों के शवों के नमूने पुलिस द्वारा फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, जयपुर में डीएनए जांच के लिए भेजे गए थे, जिनकी डीएनए प्रोफाइल में पीड़िता के डीएनए प्रोफाइल से मिलान हुआ था. आरोपी के ब्लड सैंपल की प्रोफाइल