Pali कोर्ट ने बहू से रेप करने के आरोपी ससुर को सुनाई सजा, 10 साल की सजा और 2 लाख रुपए जुर्माना लगाया
पाली न्यूज़ डेस्क,बहू से रेप के आरोपी ससुर को 10 साल की कैद और 2 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है. 11 साल पुराने इस मामले में मंगलवार को फैसला आ गया है. मामला पाली के मारवाड़ जंक्शन का है।
लोक अभियोजक प्रेम सिंह राठौर ने बताया कि जुलाई 2011 में एक व्यक्ति ने मारवाड़ जंक्शन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में बताया गया कि उनकी बेटी की शादी 6 साल पहले खारची गांव में हुई थी. शादी के बाद दो बच्चे भी हुए। दामाद पुणे में अपने भाई के साथ व्यापार करता था, जबकि बेटी दो बच्चों के साथ खार्ची स्थित अपनी ससुराल में रहती थी।
16 जुलाई 2011 की रात ससुर शिवलाल (55) पुत्र शेराराम माली ने बेटी के साथ दुष्कर्म किया। घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर चले गए। घटना के बारे में जब पीड़िता ने अपनी सास व अन्य परिजनों को बताया तो उसे चुप रहने की हिदायत दी गई. पीहर आकर बताया तो मारवाड़ जंक्शन थाने में रिपोर्ट दी। इस पर पुलिस ने आरोपी ससुर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया.
मंगलवार को 11 साल पुराने मामले की सुनवाई हुई। एडीजे कोर्ट की जज डॉ. मनीषा चौधरी ने फैसला सुनाया। जिसमें आरोपी ससुर को दोषी करार देते हुए 10 साल की जेल व 2 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है।