Rajasthan Breaking News: विधायक चंद्रकांता मेघवाल को कोर्ट से मिली राहत, कोर्ट ने 13 जून तक गिरफ्तार नहीं करने के दिए आदेश
कोटा न्यूज डेस्क। राजस्थान की इस वक्त की बड़ी खबर में कोटा जिले से सामने आ रहीं है। कोटा थाने में पुलिस की गिरफ्तारी से बीजेपी विधायक चंद्रकांता मेघवाल को आखिरकार कोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने विधायक की और से लगाई गई अंतरिम जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है। उनकी गिरफ्तारी पर 3 दिन के लिए रोक लगा दी है। जबकि अग्रिम जमानत अर्जी पर 13 जून को सुनवाई होगी। इससे पहले कोटा के महावीर नगर थाना से उनको दो बार हाजिर होने का नोटिस दिया जा चुका है। जिससे उनकी गिरफ्तारी की संभावना बढ़ गई थी।
आपको बता दें कि 5 साल पुराने मामले में विधायक चंद्रकांता मेघवाल को महावीर नगर थाना पुलिस की ओर से धारा 41 ए सीआरपीसी के तहत दो बार नोटिस जारी किया था। जिसके बाद चंद्रकाता पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई थी। राज्यसभा चुनाव से पहले गिरफ्तारी से बचने के लिए चंद्रकांता मेघवाल ने कोर्ट की शरण ली थी। कोर्ट ने विधायक की और से लगाई गई अंतरिम जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है। उनकी गिरफ्तारी पर 3 दिन के लिए रोक लगा दी है। जबकि अग्रिम जमानत अर्जी पर 13 जून को सुनवाई होगी।
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विधायक चंद्रकांता के वकील राजेश अड़सेला ने बताया कि विधायक चंद्रकांता मेघवाल के अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई। जिस पर कोर्ट ने अनुसंधान अधिकारी को 13 जून तक विधायक को गिरफ्तार नहीं करने के आदेश दिए। जबकि अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर 13 जून को सुनवाई होगी। कोर्ट में अंतरिम जमानत अर्जी पर बहस के दौरान विधायक के वकील ने तर्क दिया कि विधायक को अपना पक्ष रखने के लिए 1-1 दिन के समय में नोटिस दिए गए। क्योंकि राज्यसभा का चुनाव था। अल्प समय में नोटिस की प्रॉपर तामील नहीं हुई। विधायक का अल्प समय में उपस्थित होना भी संभव नहीं था। इसलिए समय देते हुए विधिसम्मत नोटिस देना चाहिए था। उन्होंने तर्क दिया कि विधायक को राज्यसभा में वोट भी देना है, ये लोकतांत्रिक अधिकार है। इसलिए विधायक को अंतरिम जमानत दी जाए। जिस पर कोर्ट ने तीन दिन तक गिरफ्तारी पर रोक लगा कर 13 जून तक गिरफ्तार नहीं करने के आदेश दिए है।