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Jhalawar एडीजे कोर्ट ने महिला और उसके बेटे पर जानलेवा हमला करने वाले 3 अभियुक्तों को 5 साल कारावास की सुनाई सजा,10 हजार रुपए जुर्माना लगाया

 
Jhalawar एडीजे कोर्ट ने महिला और उसके बेटे पर जानलेवा हमला करने वाले 3 अभियुक्तों को 5 साल कारावास की सुनाई सजा,10 हजार रुपए जुर्माना लगाया

झालावाड़ न्यूज़ डेस्क,एडीजे कोर्ट के अपर सेशन न्यायाधीश प्रशात शर्मा ने महिला और उसके बेटे पर जानलेवा हमला करने वाले तीन अभियुक्तों को 5 साल साधारण कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया। इसके अलावा तीन अन्य धाराओं में भी 2, 1 व छह माह के कारावास की सजा सुनाई। अपर लोक अभियोजक प्रदीप कुमार शर्मा ने बताया कि परिवादी रीछवा थाना बकानी निवासी कांतिबाई पत्नी बाबूलाल गुर्जर ने पर्चा बयान दियाएडीजे कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशात शर्मा ने महिला और उसके बेटे पर जानलेवा हमला करने वाले तीनों आरोपियों को 5 साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। इसके अलावा तीन अन्य धाराओं में उन्हें 2, 1 और छह माह की कैद की सजा सुनाई गई है। अपर लोक अभियोजक प्रदीप कुमार शर्मा ने बताया कि बकानी थाना रिछवा निवासी कांतिबाई की पत्नी बाबूलाल गुर्जर ने बयान दिया. इसमें कहा गया है कि 15 नवंबर 2020 को उसके पड़ोसी राधेश्याम उर्फ ​​गोपाल पुत्र मांगीलाल, मनीष पुत्र गोपाल गुर्जर व भैरू उर्फ ​​भैरूलाल पुत्र गोपाल गुर्जर ने उसके दो पुत्रों को मारने की नीयत से तलवार व कुल्हाड़ी से हमला कर दिया. राहुल और छोटू। दिया। इस पर पुलिस ने तीनों के खिलाफ जानलेवा हमले का मामला दर्ज किया है।

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तीनों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया। राज्य सरकार की ओर से पेश प्रदीप कुमार शर्मा ने अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाह पेश किये और साक्ष्य के तौर पर 16 दस्तावेज पेश किये. इस पर तीनों आरोपी दोषी पाए गए। तीनों को 5 साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई।। इसमें बताया कि 15 नवंबर 2020 को उसके पड़ोसी राधेश्याम उर्फ गोपाल पुत्र मांगीलाल, मनीष पुत्र गोपाल गुर्जर व भैरू उर्फ भैरूलाल पुत्र गोपाल गुर्जर ने तलवार एवं कुल्हाड़ी से उस पर उसके दोनों बेटे राहुल व छोटू को जान से मारने की नियत से हमला कर घायल कर दिया। इस पर पुलिस ने तीनों के खिलाफ जानलेवा हमले का मामला दर्ज किया।

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तीनों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए प्रदीप कुमार शर्मा ने अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाह पेश किए और 16 दस्तावेज साक्ष्य के रूप में पेश किए। इस पर तीनों आरोपियों पर दोष प्रमाणित हुआ। तीनों को 5 साला साधारण कारावास की सजा सुनाई।