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Jalore में टीकमसिंह राजपुरोहित हत्याकांड मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने जांच अधिकारी को किया तलब, 7 दिन में जांच कर कोर्ट में उपस्थित होने का दिया निर्देश

 
 Jalore में टीकमसिंह राजपुरोहित हत्याकांड मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने जांच अधिकारी को किया तलब, 7 दिन में जांच कर कोर्ट में उपस्थित होने का दिया निर्देश

जालोर न्यूज़ डेस्क,आहोर के बहुचर्चित टीकम सिंह राजपुरोहित हत्याकांड में राजस्थान हाईकोर्ट ने जांच अधिकारी को तलब किया है. न्यायमूर्ति फरजंद अली ने हत्याकांड के जांच अधिकारी जालोर पुलिस कोतवाली के सीआई अरविंद राजपुरोहित को पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर 28 नवंबर 2022 को पेश होने का निर्देश दिया. इस मामले की पैरवी अधिवक्ता ललकार सिंह दुजाना और श्रवण सिंह भेटाला ने की।

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10 दिसंबर 2020 को आहोर के खेतेश्वर कॉलोनी निवासी टीकम सिंह राजपुरोहित (70) की टेलीफोन पर एक व्यक्ति से बातचीत हुई थी। शाम को घर लौटने की बात कहकर निकल गए। टीकम सिंह की लाश 11 दिसंबर 2020 की सुबह भागली पुरोहितां के बाहरी इलाके में मिली थी.

इसके बाद आहोर पुलिस द्वारा आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं करने पर पीड़ित परिवार की ओर से जालोर के प्रभारी मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया, आहोर विधायक छगनसिंह राजपुरोहित, जालौर सांसद देवजी पटेल, पुलिस महानिदेशक नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल को ज्ञापन सौंपा.

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23 माह बीत जाने के बाद भी आरोपितों का कोई पता नहीं चल रहा है। इस घटना को लेकर 36 समुदायों में काफी रोष था। कई बार ज्ञापन भी दिया गया, लेकिन 23 माह बीत जाने के बाद भी उक्त मामले में अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है.