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Rajasthan Breaking News: कांग्रेस विधायको के इस्तीफे मामले में 30 जनवरी को दोबारा होंगी सुनवाई, सचिव को नए सिरे से शपथ पत्र पेश करने का आदेश

 
Rajasthan Breaking News: कांग्रेस विधायको के इस्तीफे मामले में 30 जनवरी को दोबारा होंगी सुनवाई, सचिव को नए सिरे से शपथ पत्र पेश करने का आदेश

जयपुर न्यूज डेस्क। राजस्थान की बड़ी खबर में आपको बता दें कि आज राजस्थान हाईकोर्ट में कांग्रेस विधायको के इस्तीफे मामले पर सुनवाई की गई है। हाईकोर्ट में कांग्रसे के 91 विधायकों के इस्तीफा प्रकरण पर आज एक फिर राजेंद्र राठौड़ की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई है। इस दौरान हाईकोर्ट ने इस्तीफों पर निर्णय करने में देरी को लेकर नाराजगी जताई है। साथ ही इस मामले में हाईकोर्ट ने विधानसभा सचिव को नए सिरे से शपथ पत्र पेश करने के आदेश दिया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मिथल व जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है।

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हाईकोर्ट में कांग्रेस विधायक इस्तीफे मामले में विधानसभा की ओर से महाधिवक्ता महेंद्र सिंह सिंहवी ने पैरवी की है और दूसरी ओर राजेंद्र राठौड़ ने खुद इस मामले में पैरवी की है। अब इस मामले में अगली सुवाई 30 जनवरी को होगी। हाईकोर्ट ने इस इससे पहले इस्तीफों पर निर्णय करने में देरी को लेकर सीजे पंकज मिथल की खंडपीठ ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि विधायकों ने 25 सितंबर को इस्तीफे दिए थे। इन पर स्पीकर ने 13 जनवरी को निर्णय किया है। इतनी देरी होना ठीक नहीं है। कोर्ट ने कहा कि युक्तियुक्त समय लगना स्वभाविक है लेकिन तीन माह लगाना उचित नहीं है। मामले को लेकर विधायको के इस्तीफे कॉपी भी मांगी है। 

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हाईकोर्ट में विधानसभा सचिव द्वारा पेश किए गए जवाब पर राजेंद्र राठौड़ ने प्रतिक्रिया देते हुए विधायकों के इस्तीफे के मामले में संवैधानिक मूल्यों के हनन का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 147 (3) के तहत इस्तीफा प्रकरण में कार्रवाई होनी थी। लेकिन अनुच्छेद 174 (3) का इस्तीफा प्रकरण में उल्लंघन हुआ है। हाईकोर्ट में राजेंद्र राठौड़ ने खुद अपने मामले में पैरवी की है। लगातार कुछ दिन से हाईकोर्ट में तारीखों पर तारीख आ रही है। राठौड़ नियमित तौर पर कानूनविदों के संपर्क में हैं। उनकी कोर्ट में पैरवी करने की मजबूती से तैयारी चल रही है। आज फिर तारीख मिलने पर वो आत्मविश्वास से भरे दिखे है। अब इस मामले में दोबारा सुनवाई 30 जनवरी को होंगी।