Rajasthan Breaking News: मंत्री महेश जोशी के बेटे को दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, जांच पर रोक लगाने की याचिका खारिज
जयपुर न्यूज डेस्क। राजस्थान की इस वक्त की बड़ी खबर में आपको बता दें कि राजस्थान के जलदाय विभाग के मंत्री महेश जोशी के बेटे पर युवती के साथ रेप करने के मामले की जांच पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया है। महेश जोशी के बेटे पर दिल्ली में एक युवती के साथ रेप करने का आरोप लगाया गया है। जिसके जांच दिल्ली पुलिस के द्वारा किए जाने पर कोर्ट में इस पर रोक लगाने को लेकर याचिका लगाई गई थी। लेकिन आज दिल्ली हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। अब इस मामले की अगली सुनाई 26 जुलाई को दोबारा की जायेंगी।
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वहीं, दो दिन पहले मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी पर रेप के आरोप लगाने वाली पीड़िता को राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस सिक्योरिटी देने के आदेश दिए हैं। धमकियों से परेशान पीड़िता की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच में याचिका लगाई गई थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस बीरेन्द्र कुमार ने राज्य सरकार और पुलिस कमिश्नर को पीड़िता को सुरक्षा उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं। जिसमें एक महिला और एक पुरूष पुलिसकर्मी को शामिल किया गया है। इसका खर्च राजस्थान सरकार और पुलिस विभाग ही वहन करेंगा।
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पीड़िता के वकील नसीरूद्दीन खान ने बताया कि याचिका में कहा गया है कि राजस्थान पुलिस ने राजनीतिक दबाव के कारण पीड़िता का मुकदमा दर्ज नहीं किया। इसलिए उसे मजबूरन दिल्ली जाकर एफआईआर दर्ज करवानी पड़ी। आरोपी के पिता राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। उनके राजनीतिक प्रभाव और पीड़िता को मिल रही धमिकयों के चलते उसे और उसके परिवार को जान-माल के नुकसान का अंदेशा है। राजस्थान कोर्ट ने सुनवाई के बाद इस मामले में सुरक्षा देने के आदेश दे दिए। वहीं आज दिल्ली कोर्ट ने भी जांच रोकने की याचिका को भी खारिज कर दिया है।
