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Rajasthan Breaking News: सीएम गहलोत की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले, विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन को मिली मंजूरी

 
Rajasthan Breaking News: सीएम गहलोत की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले, विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन को मिली मंजूरी

जयपुर न्यूज डेस्क। राजस्थान की बड़ी खबर में आपको बता दें कि गुरूवार को सीएम गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले किए गए है। राजस्थान मंत्रिमंडल ने विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन को गुरुवार को मंजूरी दे दी है।  साथ ही मंत्रिमंडल ने राज्य कार्मिकों को पदोन्नति के अधिक अवसर देने, राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने, राजस्थान सिविल सेवा नियम में संशोधन, राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति के प्रस्ताव पर अनुमोदन सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। 

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मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में गुरुवार शाम हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य कार्मिकों को पदोन्नति के अधिक अवसर देने, राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने, राजस्थान सिविल सेवा नियम में संशोधन, राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति के प्रस्ताव पर अनुमोदन सहित कई अहम निर्णय किए गए हैं। मंत्रिमंडल ने राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना-2022, राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति-2022 का भी अनुमोदन किया है। ग्रामीण पर्यटन योजना से ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित की जाने वाली पर्यटन इकाईयों यथा ग्रामीण गेस्ट हाउस, कृषि पर्यटन इकाई, कैम्पिंग साइट, कैरावेन पार्क की स्थापना से गांवों में रोजगार सृजित होंगे और ग्रामीण हस्तशिल्प को संरक्षण मिलेगा। वहीं, देशी-विदेशी पर्यटक राजस्थान की ग्रामीण संस्कृति से रूबरू हो सकेंगे। 

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मंत्रिमंडल बैठक में राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति-2022 का अनुमोदन किया गया है। इस नीति के अंतर्गत 50 वर्ग फीट प्रति व्यक्ति की न्यूनतम जगह के साथ छत उपलब्ध कराने, महिलाओं, मानसिक रूप से विक्षिप्तों एवं बीमारों जैसे विशेष श्रेणी के लोगों को समुचित निजता एवं सुरक्षा उपलब्ध करवाए जाने संबंधी प्रावधान किए गए हैं। साथ ही, नीति में पेयजल, चिकित्सा सुविधा, पर्याप्त अग्नि सुरक्षा उपाय जैसी मूलभूत आवश्यकताएं भी उपलब्ध करवाए जाने एवं बेघर व्यक्तियों के लिए शेल्टर्स गृह का संचालन करने सहित विभिन्न प्रावधान हैं। इस निर्णय से बेघरों को शिक्षा, कौशल एवं रोजगार उपलब्ध करवाया जाकर सशक्त बनाया जाएगा। 

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मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा नियम, 1988 में संशोधन का बड़ा फैसला लिया है। इससे राज्य की भर्तियों में भूतपूर्व सैनिकों को क्षैतिज श्रेणीवार आरक्षण प्राप्त होगा। इस संशोधन से अनुसूचित जाति/जनजाति के भूतपूर्व सैनिकों को भी समग्र रूप से सीधी भर्तियों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व मिलेगा। साथ ही पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों में से पिछड़ा वर्ग के सामान्य अभ्यर्थियों का भी सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सकेगा।