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Rajasthan Breaking News: हाईकोर्ट ने रीट पेपर लीक मामले में 11 लोगों को दी जमानत, अमृत लाल और भजन लाल का नाम भी शामिल

 
Rajasthan Breaking News: हाईकोर्ट ने रीट पेपर लीक मामले में 11 लोगों को दी जमानत, अमृत लाल और भजन लाल का नाम भी शामिल

जयपुर न्यूज डेस्क। राजस्थान की बड़ी खबर में आपको बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट ने रीट पेपर लीक मामले को लेकर गिरफ्तार किए गए अमृत लाल और भजन लाल सहित कुल 11 आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के आदेश दे दिए हैं। इसके साथ ही अदालत ने एक अन्य आरोपी मंचेती को गर्भावस्था के कारण एक माह की अंतरिम अग्रिम जमानत का आदेश दिया है। राजस्थान में रीट पेपर लीक का खुलासा होने पर एसओजी ने कार्रवाई करते हुए 42 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

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राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस सीके सोनगरा की एकलपीठ ने यह आदेश आरोपी अमृत लाल, भजन लाल, भारती मीणा, उद्याराम, सोहनी, प्रदीप पाराशर, सविता चौधरी, भजन लाल विश्नोई, नरेंद्र विश्नोई और नीतीश कुमार की नियमित जमानत अर्जी और मंचेती की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। वहीं अदालत ने एक अन्य आरोपी रामकृपाल की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी है। हाईकोर्ट में दायर याचिका में अधिवक्ता डॉ. महेश शर्मा और अधिवक्ता गिरीश खंडेलवाल ने बताया कि मामले में आरोपियों से ना तो पेपर बरामद हुआ है और ना ही उनसे किसी तरह की राशि बरामद हुई है। 

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अधिवक्त ने कोर्ट में बताया कि जांच एजेन्सी ने सिर्फ कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर ही कार्रवाई की है। इसके अलावा याचिकाकर्ताओं पर जो आरोप लगाए गए हैं, उनमें अधिकतम तीन साल तक की सजा का ही प्रावधान है। याचिकाकर्ता लंबे समय से जेल में बंद हैं और मामले में निचली अदालत में आरोप पत्र भी पेश किया जा चुका है। ऐसे में उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। वहीं मंचेती की ओर से कहा गया कि वह गर्भवती है। इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने आरोपियों को जमानत का लाभ दिया है।