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Rajasthan Breaking News: प्रदेश में सीएम अशोक गहलोत ने दिए अनुकंपा नियुक्ति के निर्देश, 30 दिन में नियुक्ति के आदेश

 
Rajasthan Breaking News: प्रदेश में सीएम अशोक गहलोत ने दिए अनुकंपा नियुक्ति के निर्देश, 30 दिन में नियुक्ति के आदेश

जयपुर न्यूज डेस्क। राजस्थान की बड़ी खबर में आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति के नियम में बड़ा बदलाव किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति नियम-1996 में संशोधन करते हुए विवाहित पुत्री को अनुकंपा नियुक्ति देने के निर्देश दिए है। सीएम गहलोत ने वैवाहिक पुत्री को अनुकंपा नियुक्ति 30 दिन में देने का फैसला किया है।

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गहलोत मंत्रिमण्डल के इस फैसले से अब मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रित के रूप में तलाकशुदा पुत्री तथा अविवाहित राज्य कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में उसके माता, पिता, अविवाहित भाई या बहन तथा कोई भी आश्रित नहीं होने की स्थिति में विवाहित पुत्री को भी सम्मिलित किया गया है। इस प्रावधान से राज्य सरकार द्वारा सरकारी कार्मिक की मृत्यु की स्थिति में उसके आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान कर आश्रित परिवार को राहत दी जा सकेगी। वर्तमान अनुकम्पा नियुक्ति नियमों में अब तक मृत कार्मिक के आश्रित के रूप में पति, पत्नी, पुत्र, अविवाहित या विधवा पुत्री, दत्तक पुत्र या दत्तक अविवाहित पुत्री को ही पात्र माना गया है।

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राजस्थान में अब सिर्फ 30 दिनों के भीतर अनुकंपा नियुक्ति मिल सकेगी। अब तक आवेदन की प्रक्रिया जटिल होने कारण समय पर अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल पाती थी। अब राज्य सरकार ने नोडल अधिकारी और केस अधिकारी नियुक्त कर उनकी जिम्मेदारी तय कर दी है। कार्मिक विभाग ने सभी कलेक्टरों, एसीएस और सचिवों को परिपत्र जारी किया है। नई व्यवस्था के तहत किसी राजकीय कर्मी की सेवाकाल में मौत होने पर केस प्रभारी परिजनों को अनुकम्पा नियुक्ति दिलवाएगा। इसके लिए सीएम गहलोत ने 30 दिनों के अंदर नियुक्ति देने का आदेश दिया है।