Rajasthan Breaking News: धौलपुर में विद्युत कर्मचारियों के साथ मारपीट का मामला, बांड़ी विधायक मलिंगा को हाईकोर्ट से मिली जमानत
धौलपुर न्यूज डेस्क। राजस्थान की इस वक्त की बड़ी खबर में आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा को धौलपुर में विद्युत कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ मारपीट के मामले में राजस्थान हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। जस्टिस फरजंद अली की एकलपीठ ने मलिंगा की जमानत अर्जी को मंजूर किया है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुधीर जैन ने मामले की पैरवी की है। इससे पहले मलिंगा ने 11 मई को सीएम अशोक गहलोत के आदेश पर जयपुर में सीएमओ में कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव के सामने सरेंडर किया था।
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बिजली इंजीनियर मारपीट में वीआईपी सरेंडर करने वाले विधायक जी को ज़मानत मिल गई है। #Dholpur #marpeet #MLA
— Lovely Wadhwa News18 (@LovelyNews18) May 17, 2022

पुलिस ने विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा को 12 मई को एससी-एसटी कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने विधायक की जमानत याचिका को खारिज कर दिया और उनको 15 दिन के लिए न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा को धौलपुर जिला कारागार में भेज गया था। वहीं, विधायक मलिंगा ने इस मामले में हाईकोर्ट में अपील दायर कर जमानत की अर्जी लगाई थी। जिस पर आज हाईकोर्ट के जस्टिस फरजंद अली की एकलपीठ ने मलिंगा की जमानत अर्जी को मंजूर किया है।
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आपको बता दें कि बिजली अधिकारियों ने विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा पर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी कि मलिंगा ने अपने समर्थकों के साथ कार्यालय में घुसकर मारपीट की है। विधायक द्वारा की गई मारपीट में बिजली विभाग के एईएन के पैर तोड़ दिए गए थे जिसका जयपुर में इलाज चला था। विधायक की गिरफ्तारी के लिए भाजपा ने भी अपने बयान जारी किए थे। विधायक द्वारा बिजली कर्मचारियों की की गई पिटाई के बाद प्रदेशभर में मामला तूल पकड़ रहा था और बिजली कर्मचारियों ने 2 घंटे कार्य बहिष्कार की चेतावनी भी दी थी। इसी के चलते सीएम गहलोत के कहने पर विधायक मलिंगा ने सरेंडर कर दिया था।
