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Dholpur पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग लड़की का किडनैप का जबरन रेप करने के मामले में आरोपी को सुनाई सजा, 10 वर्ष का कठोर कारावास और 70 हजार रुपए जुर्माना

 
 Dholpur पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग लड़की का किडनैप का जबरन रेप करने के मामले में आरोपी को सुनाई सजा, 10 वर्ष का कठोर कारावास और 70 हजार रुपए जुर्माना

धौलपुर न्यूज़ डेस्क,जिला पॉक्सो विशेष अदालत के न्यायाधीश जमीर हुसैन ने 16 वर्षीय नाबालिग लड़की से जबरन बलात्कार करने के आरोप में दोषी ठहराते हुए एक आरोपी को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 70 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।

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विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि मामला धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र का है. जहां एक फरियादी ने थाना मनियां में मामला दर्ज कराया कि 25 फरवरी 2019 को उसकी 16 वर्षीय नाबालिग भतीजी घर पर थी और उसके पिता मनियां कस्बे में मजदूरी करने गये थे, लेकिन जब घर पर नजर पड़ी तो उनकी नाबालिग भतीजी नहीं मिला था। कई जगह तलाश करने के बाद जब नाबालिग नहीं मिली तो 01 मार्च 2019 को थाना मनियां में मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच के दौरान नाबालिग को हिरासत में लिया और दुष्कर्म से संबंधित उसका मेडिकल परीक्षण कराकर बयान दर्ज किया. नाबालिग के बयानों पर आरोपी राहुल ने उसका अपहरण कर जबरन दुष्कर्म किया, पुलिस ने आरोपी राहुल को गिरफ्तार कर पोक्सो कोर्ट में पेश किया और चालान पेश किया, जो राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत पर है.

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लोक अभियोजक मिश्रा ने बताया कि अभियोजन पक्ष के 14 गवाह पेश किये गये. लोक अभियोजक मिश्रा ने बताया कि मामले में दलीलें और दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश जमीर हुसैन ने मंगलवार को आरोपी राहुल पुत्र छोटेलाल निवासी पिनाहट उत्तर प्रदेश को आईपीसी की धारा 363, 366, 376 और 3/4 के तहत दोषी करार दिया. पॉक्सो एक्ट के तहत आईपीसी की धारा 3/4 में दस साल का सश्रम कारावास और 50,000 रुपये का जुर्माना और आईपीसी की धारा 363 और 366 में प्रत्येक के लिए पांच साल का कठोर कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।