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Chittorgarh मेंनाबालिग बालिका के साथ रेप के आरोपी को 10 साल की सुनाई सजा, 35 हजार रुपए का जुर्माना लगाया

 
Chittorgarh मेंनाबालिग बालिका के साथ रेप के आरोपी को 10 साल की सुनाई  सजा, 35 हजार रुपए का जुर्माना लगाया

चित्तौरगढ़ न्यूज़ डेस्क,नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। 35 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। 2019 के मामले में पॉक्सो कोर्ट-2 के पीठासीन अधिकारी अमित सहलोत ने फैसला सुनाया है.

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लोक अभियोजक अफजाल मोहम्मद शेख ने बताया कि तीन मार्च 2019 को सदर निंबाहेड़ा क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में बताया गया कि उसकी 16 वर्षीय बेटी कक्षा 9 में पढ़ती है। घर से स्कूल गई थी। छुट्टी के बाद भी घर नहीं लौटने पर ढूंढा, लेकिन नहीं मिला। उसने गांव के ही परसराम धाकड़ पर बहला-फुसलाकर बेटी को भगा ले जाने का आरोप लगाया था। इस पर सदर निम्बाहेड़ा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी परसराम को गिरफ्तार कर लिया है.

आरोपी से पूछताछ के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाह व 32 दस्तावेज पेश किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पॉक्सो कोर्ट-2 के पीठासी

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न अधिकारी अमित सहलोत ने परसराम पुत्र शंभू लाल धाकड़ को दोषी पाया. उन्होंने परसराम को विभिन्न धाराओं के तहत 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 35 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया।