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Rajasthan Breaking News: बूंदी में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले पॉक्सो कोर्ट का अहम फैसला, दो आरोपियों को सुनाई मौत की सजा

 
Rajasthan Breaking News: बूंदी में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले पॉक्सो कोर्ट का अहम फैसला, दो आरोपियों को सुनाई मौत की सजा

बूंदी न्यूज डेस्क। राजस्थान की इस वक्त की बड़ी खबर बूंदी जिले से सामने आ रहीं है। बूंदी जिले में आज 15 वर्षीय नाबालिग के साथ गैंगरेप और उसके साथ गैंग रेप के पश्चात हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले 2 दरिंदों को पॉक्सो एक्ट न्यायालय क्रम संख्या दो ने मृत्यु दंड की सजा का फैसला सुनाया है। इसके साथ ही आरोपियों को 1 लाख 20 हजार के आर्थिक दंड से भी दंडित किया गया है। आज यह पॉक्सों कोर्ट का अहम फैसला माना गया है।

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आपको बता दें कि 23 दिसंबर 2021 को गैंगरेप की यह घटना बसोली थाना इलाके के काला कुआं गांव के जंगल में हुई थी। यहां पर एक नाबालिग सहित छोटू लाल और सुल्तान ने गैंगरेप के बाद 15 वर्षीय बालिका की गला चुन्नी के द्वारा दबाते हुए हत्या कर दी थी और बालिका का शव जंगल में पटकर वहां से फरार हो गए थे। 

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सूचना मिलने पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जंगल में सबूत के लिए सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया इस पूरे मामले को पुलिस ने गहनता से जांच कर आरोपियों को पकड़ा और उनके खिलाफ सबूत जुटा कर कोर्ट में पेश किया। जहां आज 127 दिन के बाद पॉक्सो कोर्ट क्रम संख्या दो द्वारा फैसला सुनाते हुए आरोपी सुल्तान और आरोपी 65 वर्षीय छोटू लाल को मृत्यु दंड से दंडित किया गया है वहीं 1 लाख 20 हजार की राशि से दोनों आरोपियों को दंडित करते हुए यह अहम फैसला सुनाया गया है।

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इस पूरे मामले में 22 गवाह और 79 सबूत एकत्रित किए गए थे जो न्यायालय के समक्ष पेश हुए। सरकारी अधिवक्ता स्पेशल महावीरसिंह किशनावत ने पूरे मामले में पैरवी करते हुए पॉक्सो एक्ट न्यायालय क्रम संख्या दो के मजिस्ट्रेट से दोनो आरोपियों को इस जघन्य अपराध के लिए मृत्युदंड की अपील की। जिस पर कोर्ट ने दोनों आरोपियों को मौत की सजा सुनाई है। इस पूरे मामले में कल आरोपियों को दोषी करार दिया गया था और आज दंड के रूप में दोनों को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है।