Rajasthan Breaking News: उदयपुर में कलेक्टर ने जारी किए धारा 144 लगाने के आदेश, आगामी एक महीने तक जुलूस और रैलियों पर रहेंगी पाबंदी
उदयपुर न्यूज डेस्क। राजस्थान की बड़ी खबर में आपको बता दें कि लेक सिटी उदयपुर में एक बार फिर से धारा 144 लगाई गई है। 15 अगस्त की शाम जिला कलेक्टर ने आदेश जारी कर समाज या जाति विशेष के रैली-जुलूस पर प्रतिबंध लगाया है। सरकारी बिल्डिंग पर झंडे, बैनर और पोस्टर लगाने पर भी पाबन्दी रहेगी। हालाँकि, जिला प्रशासन ने धारा 144 लगाने को लेकर कारण स्पष्ट नहीं किए है लेकिन इतना स्पष्ट है कि अब समाज या जाति विशेष की रैली जुलूस पर प्रतिबंध लगा रहेगा।
उदयपुर कलेक्टर ने जो आदेश जारी किए हैं उसके अनुसार धारा 144 लागू होने के बाद बिना पूर्व अनुमति सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक चिन्ह नहीं लगा सकेंगे। यह आदेश 1 महीने तक लागू होंगे। सद्भाव बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्वों पर पुलिस की विशेष नजर रहेगी। आदेश के अनुसार इन नियमों की अवहेलना करने वाले लोगों पर शासन-प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा।
बता दे कि इसी साल 28 जून को उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल को दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया गया था। रियाज और गौस मोहम्मद ने कन्हैयालाल की दुकान में घुसकर निर्मम हत्या कर दी थी। इस वारदात को अंजाम देकर आरोपियों ने सोशल मीडिया पर वीडियो भी डाले थे जिसके बाद राज्य सरकार को उदयपुर में कर्फ्यू लगाने के साथ प्रदेश भर में नेट बंद करना पड़ा था। इससे देशभर घटना की निंदा राजस्थान को झेलनी पड़ी थी।