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Sawaimadhopur में दुष्कर्म के 2 आरोपियों की जमानत कोर्ट ने की खारिज

 
Sawaimadhopur में दुष्कर्म के 2 आरोपियों की जमानत कोर्ट ने की खारिज

सवाईमाधोपुर न्यूज़ डेस्क, सवाईमाधोपुर स्पेशल कोर्ट पॉक्सो सवाई माधोपुर ने नाबालिग से रेप के दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है. अदालत ने नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी अंसारी मोहल्ला कोतवाली निवासी फतेह मोहम्मद के पुत्र मोहम्मद जावेद की जमानत याचिका खारिज कर दी है. इसी तरह नाबालिग पीड़िता को अगवा कर दुष्कर्म करने के आरोपी जादवता थाना सुरवाल निवासी रामस्वरूप कीर पुत्र राम लखन कीर की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है. फिलहाल दोनों आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं। पीड़िता और राज्य सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन पेश हुए।  रिपोर्ट के मुताबिक नाबालिग लड़की के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वह काम पर गया है. उसकी पत्नी छाछ बेचने गई थी। तबीयत खराब होने के कारण नाबालिग बेटी घर पर अकेली थी। इसी बीच आरोपी साहिल ने घर आकर अपने दोस्त सहजन व दो अन्य को नाबालिग के घर के बाहर खड़ा कर दिया. साहिल ने नाबालिग के साथ किया दुष्कर्म नाबालिग बेटी के चिल्लाने पर पड़ोस में रहने वाली नाबालिग के चाचा ने आकर आरोपी को पकड़ लिया. आरोपित के साथी वहां से फरार हो गए। कमरा बंद करने के बाद आरोपी ने अपने दोस्तों को बुलाया। नाबालिग के चाचा से हाथापाई के बाद आरोपी के दोस्त वापस आए और साहिल को ले गए. रिपोर्ट दर्ज कराने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद आरोपी साहिल को 9 मार्च 2022 को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जहां से कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया. तब से आरोपी न्यायिक हिरासत में है।

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एक अन्य मामले में भी आरोपी की जमानत खारिज हो गई थी। इसी तरह एक अन्य मामले में नाबालिग ने संबंधित थाने में मामला दर्ज कराया कि 26 दिसंबर 2021 की रात को परिजन भतीजी को अस्पताल लेकर गए थे. मौका पाकर आरोपी रामलखन का पुत्र रामस्वरूप कीर रात को घर आया और उसे जबरन अपने घर ले गया और नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया. नाबालिग के परिजन घर पहुंचे तो वह नहीं मिली। इस पर नाबालिग के परिजन बेटी की तलाश में आरोपी रामलखन के घर पहुंचे. नाबालिग के चिल्लाने पर परिजनों ने नाबालिग को आरोपी के चंगुल से छुड़ाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर 29 जनवरी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. तब से आरोपी न्यायिक हिरासत में है। दोनों आरोपियों के अधिवक्ताओं ने विशेष अदालत पॉक्सो कोर्ट में आरोपी की जमानत अर्जी दाखिल की, वहीं मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी.

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