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Rajasthan Breaking News: पाली में दुष्कर्म के आरोपी को पाॅक्सो कोर्ट ने दी मौत, एक लाख 30 हजार का जुर्माना भी लगाया

 
Rajasthan Breaking News: पाली में दुष्कर्म के आरोपी को पाॅक्सो कोर्ट ने दी मौत, एक लाख 30 हजार का जुर्माना भी लगाया

पाली न्यूज डेस्क। राजस्थान की बड़ी खबर में आपको बता दें कि राजस्थान के पाली जिले में पाॅस्को कोर्ट ने 10 साल की बालिका से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। पॉक्सो कोर्ट संख्या 3 के स्पेशल जज सुरेंद्र कुमार ने एक लाख 30 हजार का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने इस मामले में आरोपी को मौके से भगाने के आरोपी पिता मनोहर सिंह राजपूत को दोषमुक्त कर दिया है। 

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वरिष्ठ अधिवक्ता कमलेश दवेरा ने बताया कि 24 जनवरी 2022 को आरोपी नरपत सिंह जोधा ने पीड़िता व उसकी हम उम्र के दो और बच्चों को पीड़िता के घर से कुछ दूरी पर स्थित अपने खेत पर बेर खाने के बहाने लेकर गया था। आरोपी ने पीड़िता के साथ आए दोनों बच्चों को वहां से भगा दिया। आरोपी बालिका को लेकर अपने खेत के कुएं के पास ले गया। जहां पर आरोपी ने बालिका से दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी ने बालिका के स्वेटर से उसका गला घोंट दिया। इसके बाद जब बच्ची की सांसें चल रही थी तो आरोपी ने लकड़ी के डंडे से उसके सिर पर वार किए, जिससे बालिका ने दम तोड़ दिया। इस हैवानियत के बाद भी आरोपी का दिल नहीं भरा तो वह शव को कंधे पर लादकर खेत में गेहूं की फसल के बीच में छिपाकर आया था। 

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घटना के बाद बालिका के दादा और उसकी माता वहां पहुंचे तो आरोपी के कपड़े पर खून देख संदेह में उससे पूछताछ की और पकड़ना चाहा, लेकिन आरोपी ने पीड़िता के दादा से मारपीट की। इस बीच आरोपी का पिता मनोहर सिंह भी वहां पहुंच गया, इस पर उसे घटनाक्रम के बारे में बताया। इस बीच आरोपी वृद्ध के चंगुल से भाग गया। इस बीच आरोपी ने अपने खेत से पीड़िता के शव को कंधे पर लादकर खेत में बने कुएं में पटक दिया। कुएं से पीड़िता के शव को पुलिस और ग्रामीणों ने 25 जनवरी को बाहर निकल कर पोस्टमार्टम करवाया गया। जिसमे दुष्र्कम की पुष्टि हुई।