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पुलिस महकमे के DGP के आदेश पर Pali पुलिस भी हरकत में आई, SHO को ड्यूटी के दौरान साथ रखनी होगी पिस्टल, नहीं तो होगी कार्रवाई

 
 पुलिस महकमे के DGP के आदेश पर Pali पुलिस भी हरकत में आई, SHO को ड्यूटी के दौरान साथ रखनी होगी पिस्टल, नहीं तो होगी कार्रवाई

पाली न्यूज़ डेस्क,राज्य के पुलिस विभाग के डीजीपी के आदेश पर पाली पुलिस भी हरकत में आ गई है. जिले के सभी थानाध्यक्षों को ड्यूटी के दौरान अपने पास पिस्टल रखने का निर्देश दिया गया है. ऐसा नहीं करने वाले एसएचओ के खिलाफ एसपी की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।

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दरअसल, राज्य में हथियारों के साथ बढ़ती घटनाओं को देखते हुए डीजीपी उमेश मिश्रा ने एक आदेश जारी किया है. जिसमें सभी थाना प्रभारियों को ड्यूटी के दौरान अपनी पिस्टल अपने पास रखनी होगी। ताकि किसी भी तरह की परिस्थिति में वह अपराधियों का बहादुरी से सामना कर सके और उन्हें पकड़ सके। इसके साथ ही डीजीपी के आदेश में थानाध्यक्षों को ड्यूटी के दौरान वर्दी में रहने का भी आदेश दिया है. डीजीपी के आदेश के बाद पाली एसपी डॉ. गगनदीप सिंगला ने भी सभी थानाध्यक्षों को अपनी-अपनी सर्विस पिस्टल अपने पास रखने का निर्देश दिया है. लेकिन उसके बाद भी जिले में कई एसएचओ हैं जो अभी भी पिस्टल नहीं रख रहे हैं. ऐसे में उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा सकती है।

बता दें कि यह आदेश क्यों जारी करना पड़ा कि प्रदेश में आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। खासकर हथियारों के इस्तेमाल के मामले भी बढ़े हैं। इसी को देखते हुए डीजीपी मिश्रा को यह आदेश जारी करना पड़ा। पाली जिले की बात करें तो तस्करी का मुख्य रास्ता यहीं से होकर गुजरता है। ऐसे में तस्कर पुलिस से बचने के लिए हथियार अपने पास रखते हैं। और जरूरत पड़ने पर हवा में फायरिंग कर भाग जाते हैं। जिले के देसूरी थाने से तस्कर इस तरह फरार हो गए हैं।

अवैध हथियारों पर रोक जरूरी जिले में अवैध हथियार भी जोधपुर के रास्ते पाली जिले में पहुंच रहे हैं। कुछ माह पहले नया गांव के एक प्रेमी ने पिस्टल से अपनी प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर दी थी और बाद में खुद को भी गोली मार ली थी. ऐसे में सवाल उठता है कि जिले में आ रहे अवैध हथियारों को रोकने के लिए पुलिस प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं करती है।

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एसपी ने कहा; एसएचओ को दिए निर्देश के मामले में एसपी डॉ. गगनदीप सिंगला का कहना है कि सभी थानाध्यक्षों को ड्यूटी के दौरान अपने पास पिस्टल रखने का आदेश दिया गया है. ताकि नाकाबंदी या अन्य किसी प्रकार की घटना के दौरान जरूरत पड़ने पर पुलिस प्रभावी कार्रवाई कर अपराधियों को गिरफ्तार कर सके.