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Rajasthan Breaking News: कोटा के अटरू में मिलीभगत कर प्लॉट आवंटन का मामला, सरपंच सहित 4 आरोपियों को एसीबी कोर्ट ने सुनाई सजा

 
Rajasthan Breaking News: कोटा के अटरू में मिलीभगत कर प्लॉट आवंटन का मामला, सरपंच सहित 4 आरोपियों को एसीबी कोर्ट ने सुनाई सजा

कोटा न्यूज डेस्क। राजस्थान की इस वक्त की बड़ी खबर कोटा जिले से सामने आ रहीं है। कोटा के अटरू में प्लॉट आवंटन मामले में विधायक मदन दिलावर को एसीबी कोर्ट ने आज बरी कर दिया है। वहीं, इस मामले में सरपंच सहित 4 मुख्य आरोपियों को 5 साल की सजा सुनाई है। कोटा के अटरू में साल 1993 में प्लॉट आवंटन में मिलीभगत का यह पूरा मामला है। इस मामले में कोटा के रामगंज विधायक मदनलाल दिलावर का नाम भी शामिल था। लेकिन आज एसीबी कोर्ट ने विधायक मदन दिलावर को इस मामले में राहत देते हुए बरी कर दिया है।

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आज एसीबी कोर्ट में करीब 24 साल पुराने प्लॉट आंवटन मामले की सुनवाई करते हुए इस घोटले में शामिल सरपंच सहित 4 लोगों का 5—5 साल जेल की सजा सुनाई है। इसके अलावा एसीबी कोर्ट ने विधायक मदनलाल दिलावर सहित 24 लोगों को बड़ी राहत राहत दी है। एसीबी कोर्ट ने मदनलाल दिलावर सहित 24 लोगों को इस मामले से बरी कर दिया है। ऐसे में विधायक मदन​लाल दिलावर को अब चैन की सांस ली है। आपको बता दें कि यह बारां के अटरू इलाके में साल 1993 में मिलीभगत से सरकारी प्लॉट का आंवटन करने का मामला था। जिसमें करीब 24 साल बाद एसीबी कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।

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कोटा एसीबी में कोर्ट में लंबे समय से चल रहें प्लॉट आवंटन मामले की आज सुनवाई में विधायक मदनलाल दिलावर सहित 24 लोगों की पैरवी कर रहें अधिवक्ता दीपक मितल ने बताया है कि इस पूरे मामले उनके मुवकिल की कोई भूमिका नहीं थी और ठोस तथ्य कोर्ट के सामने रखें है। जिसके बाद कोर्ट ने उन तथ्यों को माना और मदन दिलावर सहित 24 लोगों का इस मामले से बरी करते हुए सरपंच और नाकेदार सहित 4 आरोपियों का 5 साल कैद की सजा सुनाई है।