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Jhalawar पॉक्सो कोर्ट ने रेप के दोषी को आजीवन कारावास और 2 लाख 10 हजार रुपए के जुर्माने से किया दंडित, नाबालिग को जबरन घर में ले जाकर किया था दुष्कर्म

 
Jhalawar पॉक्सो कोर्ट ने रेप के दोषी को आजीवन कारावास और 2 लाख 10 हजार रुपए के जुर्माने से किया दंडित, नाबालिग को जबरन घर में ले जाकर किया था दुष्कर्म

झालावाड़ न्यूज़ डेस्क,पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 2 लाख 10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। आरोपी ने स्कूल से लौट रही नाबालिग को जबरन घर में ले जाकर दुष्कर्म किया था. न्यायाधीश महावीर प्रसाद गुप्ता ने कहा कि मासूम बच्ची ने आरोपी की ओर से घिनौनी मानसिकता का अपराध किया है. अगर इस तरह के आरोपियों पर नरमी बरती जाती है तो समाज में गलत संदेश जाता है.

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विशेष लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने बताया कि पीड़िता अपने पिता के साथ महिला थाने पहुंची, इस दौरान उसने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि वह लंच के समय स्कूल से घर आ रही थी. इसी बीच आरोपी उसे जबरन घर ले गया और हाथ पकड़कर उसके साथ दुष्कर्म किया। और जब वह चिल्लाने लगी तो जान से मारने की धमकी देने लगी और शोर ज्यादा होने पर आसपास के लोग आए तो आरोपी छत से कूदकर भाग गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को 17 मार्च 2019 को पॉक्सो कोर्ट में पेश किया। आरोपी न्यायिक हिरासत में है। विशेष लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने 15 गवाह और 19 दस्तावेज पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी दिनेश डांगी (25) पुत्र फूलचंद दांगी निवासी हेमदा को आजीवन कारावास व 2 लाख 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई.

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