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Rajasthan Big News: जयपुर बम ब्लास्ट मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, राजस्थान हाइकोर्ट के आदेश पर नहीं लगाई रोक

 
Rajasthan Big News: जयपुर बम ब्लास्ट मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, राजस्थान हाइकोर्ट के आदेश पर नहीं लगाई रोक

जयपुर न्यूज डेस्क। राजस्थान की बड़ी खबर में आपको बता दें कि आज जयपुर बम ब्लास्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई है। जिसमे जयपुर बम कांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाइकोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन आरोपियों को भी जेल से रिहा करने पर सहमति नहीं जताई है। बता दें सुप्रीम कोर्ट ने आज जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट में मारे गए लोगों के परिवार के कुछ सदस्यों की अपील पर सुनवाई पर की है। परिवार के सदस्यों ने राजस्थान हाइकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें ब्लास्ट के चार आरोपियों को बरी कर दिया गया था। 

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बता दे कि 13 मई, 2008 को जयपुर में माणक चौक खांडा, चांदपोल गेट, बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, त्रिपोलिया गेट, जौहरी बाजार और सांगानेरी गेट पर कई बम धमाके हुए थे।  इन हमलों में करीब 71 लोग मारे गए और 185 घायल हो गए थे। मामले में चार मुख्य आरोपी पाए गए जिनकी पहचान शाहबाज हुसैन, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजमी. सैफ उर्फ सैफुर्रहमान और मोहम्मद सलमान के रूप में हुई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लंबी सुनवाई के बाद एक विशेष अदालत ने चार आरोपियों को मौत की सजा सुनाई और एक अन्य आरोपी शाहबाज हुसैन को बरी कर दिया। 

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लेकिन बाद में राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस पंकज भंडारी और समीर जैन की डिविजनल बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस मामले में जांच अधिकारी को लीगल जानकारी नहीं है। इसलिए जांच अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई की गई और चारों आरोपियों को बरी कर दिया। इसके बाद विस्फोट पीड़ितों के कुछ परिवारों ने सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान हाइकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए 25 अप्रैल को एक अपील दायर की थी। जिस पर न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने विचार किया और आज राजस्थान हाइकोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगाई साथ ही आरोपियों को भी जेल से नहीं रिहा करने की बात कही है।