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Krishna Poonia Case: सीबीआई कोर्ट में पेशी पर नहीं पहुंचने से बढ़ी मंत्री कृष्णा पूनिया की परेशानी, इस मामले में दर्ज है केस

 
Krishna Poonia Case: सीबीआई कोर्ट में पेशी पर नहीं पहुंचने से बढ़ी मंत्री कृष्णा पूनिया की परेशानी, इस मामले में दर्ज है केस

जयपुर न्यूज डेस्क। राजस्थान कांग्रेस की चूरू के सादुलपुर शहर से विधायक कृष्णा पूनिया पर सीबीआई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है और आज वे कोर्ट में पेशी पर नहीं पहुंची है। विधायक कृष्णा पूनिया के खिलाफ जमानती वारंट जारी होने के बाद सीबीआई कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से 4 मार्च को पेश होना था। इससे पहले ही कांग्रेस विधायक कृष्णा पूनिया के अधिवक्ता ने 2 मार्च को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर सीबीआई सीजेएम कोर्ट के आदेश को सेशन न्यायालय में चुनौती देते हुए रिवीजन याचिका पेश कर दी है।

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सेशन कोर्ट ने मामले की सुनवाई को एससी-एसटी कोर्ट में रेफर कर दिया है। सीबीआई सीजेएम कोर्ट के लिए गए संज्ञान का विधायक कृष्णा पूनिया के समन की अभी तक तामील नहीं हई है है। अब मामले की सुनवाई एससी एसटी कोर्ट में ही होगी। जानकारी के अनुसार विधायक कृष्णा पूनिया पर बीकानेर संभाग के चुरू के राजगढ़ पुलिस थाने के तत्कालीन थानाधिकारी विष्णुदत्त विश्नोई को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। सीबीआई ने जांच के बाद विधायक कृष्णा पुनिया पर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए फाइनल रिपोर्ट एफआर लगा दी थी। इस मामले की जोधपुर के सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई थी। उसके बाद कोर्ट ने सीबीआई की जांच की एफआईआर की रिपोर्ट को खारिज करते हुए इस मामले का फिर से संज्ञान लेने का निर्देश दिया था।

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बता दें कि चुरू जिले के राजगढ़ पुलिस थाने के तत्कालीन थानाधिकारी विष्णुदत्त विश्नोई ने 23 मई 2020 को आत्महत्या कर ली थी। विष्णु दत्त के भाई संदीप बिश्नोई ने सादुलपुर विधायक और कांग्रेस नेता कृष्णा पूनिया पर भाई विष्णु दत्त विश्नोई को परेशान करने का गंभीर आरोप लगाया था। साथ ही विष्णुदत्त विश्नोई के आत्महत्या का जिम्मेदार एमएलए कृष्णा पूनिया को बताते हुए तत्कालीन थानाधिकारी विष्णु दत्त के भाई संदीप विश्नोई ने एक एफआईआर दर्ज करवाई थी। राजगढ़ के तत्कालीन थानाधिकारी विष्णु दत्त विश्नोई के आत्महत्या के इस मामले की जांच पहले सीआईडी सीबी ने की थी। स्थानीय लोगों ने सीबीआई को जांच सौंपने की मांग की इसके बाद राज्य सरकार ने इस मामले को सीबीआई के हवाले कर दिया था। सीबीआई ने अपनी जांच में इस मामले में एफआर लगा दी थी। सीबीआई की एफआर रिपोर्ट जोधपुर के एसीएमएम सीबीआई कोर्ट में पेश की गई थी।