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Rajasthan breaking news: आज से देशभर में प्लास्टिक से बने दर्जनों उत्पादों पर प्रतिबंध, जांचने के लिए 8 विभागों के अधिकारी किए नियुक्त

 
Rajasthan breaking news: आज से देशभर में प्लास्टिक से बने दर्जनों उत्पादों पर प्रतिबंध,  8 विभागों के अधिकारी किए नियुक्त

जयपुर न्यूज डेस्क। राजस्थान की बड़ी खबर में आपको बता दें कि एक जुलाई यानी आज से देशभर में प्लास्टिक से बने दर्जनों उत्पादों पर प्रतिबंध लग गया है। अब प्रदेश के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने भी एक अधिसूचना जारी कर 8 विभागों के अधिकारियों को इस तरह की सामग्री जप्त करने के लिए अधिकृत किया है और जुर्माना राशि भी तय कर दी है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले इन उत्पादों में डिस्पोजेबल ग्लास से लेकर ईयर बड और प्लास्टिक से बने झंडे-बैनर तक शामिल हैं। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इनके उत्पादन, भंडारण, वितरण और इस्तेमाल से जुड़े सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है।

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आपको बता दें कि पिछले वर्ष अगस्त में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक को लेकर अधिसूचना जारी की थी। इसमें एक जुलाई से इस तरह के तमाम उत्पादों पर पाबंदी लगाने को कहा गया था। सीपीसीबी के नोटिस के मुताबिक एक जुलाई से गुब्बारे में लगने वाली प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, सजावट में काम आने वाले थर्माकोल बैन किए गए है। अन्य उत्पादों में प्लास्टिक कप, प्लेट, गिलास, कांटा, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, मिठाई के डिब्बों पर लगाई जाने वाली प्लास्टिक, निमंत्रण पत्र, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पीवीसी बैनर शामिल हैं।

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सीपीसीबी ने सभी उत्पादकों, स्टॉकिस्ट, दुकानदारों, ई-कॉमर्स कंपनियों, स्ट्रीट वेंडर, मॉल, मार्केट, शॉपिंग सेंटर, सिनेमा हॉल, टूरिस्ट लोकेशन, स्कूल-कॉलेज, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, अस्पताल और अन्य संस्थानों को इन चीजों के वितरण, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगाने को कहा है। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रमुख सचिव शिखर अग्रवाल ने अधिसूचना के बारे में बताया कि 1 जुलाई से प्रतिबंधित होने वाले सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए राज्य सरकार ने 8 विभागों के अधिकारियों को इस तरह की वस्तुओं को जप्त करने के लिए अधिकृत किया है।

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इस प्रतिबंध के लागू होने के बाद उल्लंघन करने पर व्यक्तिगत हित धारक से 1000 रूपए और छोटे थोक निर्माताओं से 5000 रूपए जुर्माना वसूला जाएगा। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई यानी आज से सिंगल यूज प्लास्टिक को बनाने, आयात, निर्यात और बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने की घोषणा की है। इससे पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। सिंगल यूज प्लास्टिक यानी प्लास्टिक से बनी ऐसी चीजें, जिसका हम सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर फेंक देते हैं और इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है. सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक से बने 19 आइटम्स को पर्यावरण संरक्षण एक्ट के तहत प्रतिबंधित किया गया है।