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Rajasthan Breaking News: सीएम गहलोत के निर्देशन में तैयार किया गया राइट टू हेल्थ बिल, शिकायत पर होंगी जुर्माने की कार्रवाई

 
Rajasthan Breaking News: सीएम गहलोत के निर्देशन में तैयार किया गया राइट टू हेल्थ बिल, शिकायत पर होंगी जुर्माने की कार्रवाई

जयपुर न्यूज डेस्क। राजस्थान की बड़ी खबर में आपको बता दें कि में प्रदेश में किसी भी मरीज की मौत होने अब निजी अस्पताल सिर्फ बकाया बिल की आड़ में डेडबॉडी नहीं रोक पाएंगे। प्रदेशभर में निजी अस्पतालों में आए दिन सामने आ रहे इस तरह के संवेदनशील मामलों की रोकथाम के लिए चिकित्सा विभाग बड़ा कदम उठा रहा है। सीएम गहलोत के निर्देशन में तैयार किए गए राइट टू हेल्थ बिल के डॉफ्ट में ना सिर्फ इस बिन्दु को जोड़ा गया है, बल्कि ये भी तय किया गया है कि किसी भी अस्पताल में ऐसी शिकायत आएगी तो उसके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई होगी।

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आपको बता दें कि सीएम गहलोत की पिछली बजट घोषणा के क्रियान्वयन में जारी राइट टू हेल्थ बिल के डॉफ्ट में प्रदेश की जनता, स्वास्थ्य कर्मियों और सरकार की जिम्मेदारी भी तय की गई है। इसके तहत यह तय किया गया है कि मानव संसाधनों की कमी के चलते चिकित्सा सेवाएं प्रभावित ना हो। इसके साथ ही चिकित्सा सुविधाओं को जनसंख्या और दूरी के मापदण्ड के अनुसार तय किया गया है, जिससे लोगों को निशुल्क जांच, दवा योजना, आपातकालीन वाहन जैसी सेवाओं से दूर नहीं होना पड़े। इसके साथ ही कानून के क्रिन्यावयन के लिए सभी विभागों को जोड़ते हुए राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, राज्य कार्यकारी समिति का गठन करने का भी प्रावधान डाफ्ट में जोड़ा गया है। इतना ही नहीं लोगों को यदि तय चिकित्सा सेवाएं नहीं मिलती है तो दोषियों पर आर्थिक दण्ड भी तय किया गया है।

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राज्य की गहलोत की सरकार जल्द ही स्वास्थ्य का अधिकार को कानून का रूप देगी। चिकित्सा विभाग ने इसके लिए बिल का डाफ्ट जारी कर दिया है, जिस पर 24 मार्च तक आपत्तियां मांगी गई है। इस कवायद के बाद फाइनल बिल लीगल ऑपिनियन के बाद विधानसभा में पेश होगा।इस कानून के लागू होने के बाद ना सिर्फ राज्य के लोगों की सेहत में आमूलचूल परिवर्तन नजर आएगा, बल्कि गरीब परिवारों का आत्म सम्मान के साथ चिकित्सा सेवा उपलब्ध होगी। बिल के डाफ्ट के मुताबिक पहली बार गलती पर लगेगा 10 हजार रुपए का जुर्माना और इसके बाद भी  गलती करने पर अधिकतम 25 हजार रुपए का जुर्माना तय किया गया है।