Rajasthan Breaking News: जयपुर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
जयपुर न्यूज डेस्क। राजस्थान की बड़ी खबर राजधानी जयपुर से सामने आई है। जहां पर बहन की नाबालिग दोस्त के साथ दुष्कर्म करने के मामले में एक आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने आरोपी जोयल वर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।इसके साथ ही अदालत ने आरोपी पर 2 लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया है। मामले को लेकर चल रही कर्रवाई पर अदालत ने कड़े शब्दों में आरोपी को फटकार लगाते हुए कहा कि 22 वर्षीय इस आरोपी को शेष जीवन जेल में रखा जाए, जिससे पीड़िता के साथ न्याय हो सके।
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अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया की आरोपी की बहन, पीड़िता की कक्षा में पढ़ती थी। पीड़िता अपनी सहेली के साथ उसके घर गई थी। जहां सहेली के भाई ने उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर उसके माता- पिता की हत्या करने की धमकी भी दी थी। जिसके बाद पीड़िता ने डर के कारण अपने साथ हुई दुष्कर्म की जानकारी किसी को नहीं दी, जिससे आरोपी को शह मिली और वह इसके बाद उसने पीड़िता के साथ अपने घर में फिर से दो बार दुष्कर्म की घटाना को अंजाम दिया है।
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आरोपी की तरफ से लगातार पीड़िता के साथ हो रहे अन्याय को लेकर पीड़िता ने अपने परिजनों को दुष्कर्म की जानकारी दी है। इस पर पीड़िता के पिता ने फुलेरा थाने में मामला दर्ज कराया है। मामले की गंभीरता को समझते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां उसे कोर्ट ने आजीवन करावास की सजा सुनाई है।