Rajasthan Breaking News: जयपुर में पशु रखने के लिए लाइसेंस बनाने के आदेश, पशुओं को सड़क पर आवारा छोड़ने पर 10 हजार का जुर्माना
जयपुर न्यूज डेस्क। राजस्थान की बड़ी खबर में आपको बता दे कि अब राजधानी जयपुर में आवारा पशुओं पर नकेल कसने की तैयारी की जा चुकी है। राजस्थान में पहली बार घरों में पशु घर रखने के बायलॉज नियम लागू किए जाने के आदेश स्वायत शासन विभाग ने जारी कर दिए है। राजधानी जयपुर में पशुघर में एक गाय या भैंस और उसका बच्चा रख सकेंगे। सड़क पर घूमते पशुओं को छुड़ाने के लिए 1 से 10 हजार रुपए तक जुर्माना लगेगा, जो पहले से ज्यादा प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा परिवहन राशि 300 से 500 रुपए प्रति पशु वसूली जाएगी। साथ ही प्रतिदिन चराई राशि 100 रुपए के हिसाब से ली जाएगी।

स्वायत्त शासन विभाग की और से तैयार मॉडल बायलॉज को निकाय लागू करेंगे। विभाग ने सभी निकायों को एक माह के भीतर इसे लागू करने के निर्देश दिए हैं। घर में पशु पालने के लिए संबंधित निकाय से लाइसेंस लेना होगा। गौरतलब है कि शहरों में अभी अवैध तरीके से डेयरी संचालित हो रही है। इसमें मिलीभगत के मामले भी सामने आते रहे हैं। स्वायत्त शासन के तैयार किए गए बायलॉज के अनुसार राजधानी जयपुर के नगर पालिका में सीमा किसी लाइसेंस धारी का पशु पहली बार पकड़ने पर 1 हजार रुपए दूसरी बार पकड़ने पर 1500 रुपए और 300 रुपए परिवहन राशि होगी वसूली की जायेंगी। वहीं, नगर परिषद सीमा पहली बार पशु पकड़ने पर 3 हजार रुपए दूसरी बार पकड़ने पर 4.5 हजार रुपए और 400 रुपए परिवहन राशि ली जाएगी। इसके अलावा नगर निगम क्षेत्र में पहली बार पशु पकड़ने पर 5 हजार रुपए दूसरी बार पकड़ने पर 10 हजार रुपए और 500 रुपए परिवहन राशि वसूली जायेंगी।
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राजधानी जयपुर में निर्धारित संख्या से अधिक पशु होने पर लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। साथ्ज्ञ ही बिना लाइसेंस घर में पशु रखना भी अवैध माना जाएगा। पशु घर में रहने वाले हर पशु की टैगिंग होगी, जिस पर मालिक का नाम, पता और फोन नंबर अंकित होगा। जिन पशुओं के कान में टोकन नहीं होंगे, उन्हें आवारा पशु मानते हुए निकाय की गौशाला में भेजा जाएगा।टैगिंग किए हुए पशु सार्वजनिक स्थानों पर घूमते मिले तो संबंधित पशुपालक से जुर्माना वसूला जाएगा।
