Rajasthan Breaking News: ग्रेटर निगम की मेयर सौम्या गुर्जर का जमानती आदेश खारिज, अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने आदेश पर लगाई रोक
जयपुर न्यूज डेस्क। राजस्थान की इस वक्त की बड़ी खबर में आपको बता दें कि अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-4 महानगर प्रथम ने ग्रेटर नगर निगम के तत्कालीन आयुक्त के साथ मारपीट, राजकार्य में बाधा को लेकर आपराधिक षड्यंत्र के मामले में आरोप मुक्त की गई मेयर सौम्या गुर्जर के जमानत मुचलके निरस्त करने के निचली अदालत के आदेश पर छह माह के लिए रोक लगा दी है। अदालत ने यह आदेश तत्कालीन आयुक्त यज्ञ मित्र सिंह की रिवीजन पर दिया है। एडीजे महावीर प्रसाद गुप्ता ने निचली कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है।
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रिवीजन याचिका में यज्ञमित्र सिंह ने कहा कि 4 जून 2021 को कोई मीटिंग निर्धारित नहीं थी। इसके अलावा आरोपी पार्षद किसी ऐसी कमेटी के सदस्य भी नहीं थे, जिसका संबंध सफाई व्यवस्था से हो। इसके बावजूद सौम्या गुर्जर की ओर से बार- बार व्यक्ति भेजकर तत्कालीन आयुक्त यज्ञमित्र सिंह को अपने कक्ष में बुलाया गया। जहां आरोपी पार्षद पहले से मौजूद थे। जिससे उनका आपराधिक षड्यंत्र साबित है। इसके बावजूद ट्रायल कोर्ट ने इसके विपरीत सौम्या को आपराधिक षड्यंत्र के आरोप मुक्त कर दिया। तत्कालीन आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव के साथ अभद्रता हुई थी। ऐसे में मेयर सौम्या को आरोप मुक्त करने का फैसला गलत है।
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ऐसे में अब रिवीजन के निस्तारण तक मेयर डॉ. सौम्या मुल्जिम बनी रहेगी। कोर्ट ने जमानत मुचलके निरस्त करने के आदेश पर भी रोक लगाई है। परिवादी यज्ञमित्र सिंह देव और सरकार की रिवीजन पर आदेश जारी हुए है। अन्य चार पार्षदों अजय सिंह चौहान, पारस कुमार जैन, शंकर शर्मा और राम किशोर प्रजापत की रिवीजन पर 7 मई को सुनवाई होगी। निचली कोर्ट ने 11 अप्रैल को डॉ. सौम्या को बरी और पार्षदों पर चार्ज लगाए थे। प्रार्थी यज्ञमित्र सिंह देव की ओर से एडवोकेट एके जैन ने पैरवी की है। डॉ. सौम्या की ओर से एडवोकेट नाहर सिंह माहेश्वरी ने पैरवी की है।