Rajasthan Breaking News: जयपुर में नाबालिग का अपहरण कर तीन दिन तक किया दुष्कर्म, पॉक्सो कोर्ट ने दी आजीवन कारावास की सजा
जयपुर न्यूज डेस्क। राजस्थान की बड़ी खबर राजधानी जयपुर से सामने आ रहीं है। राजधानी जयपुर की पॉक्सो मामलों की विशेष कोर्ट ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसे बंधक बनाकर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त भंवर लाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 2.05 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने कहा कि अभियुक्त का कृत्य बहुत ही गंभीर है। उसने एक 14 साल की नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसे अन्य लोगों के साथ मिलकर नशीला पदार्थ पिलाया और 3 दिन बंधक बनाकर उससे ज्यादती की व लैंगिक हमला किया। ऐसे में अभियुक्त उम्रकैद की सजा दी जाती है।
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जयपुर विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने बताया कि पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ 9 सितंबर 2016 को सांभरलेक पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें कहा था कि आरोपी ने उसे अन्य आरोपियों के साथ मिलकर करीब 1.5 साल पहले अपहरण कर तीन दिनों तक बंधक बनाया और इस दौरान उसे नशीला पदार्थ पिलाकर उससे दुष्कर्म किया है। जिसके बाद यह मामला कोर्ट में चल रहा था। इस मामले पर सभी गवाहों और साक्ष्यों को देखते हुए जयपुर की पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 2.05 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को सेंट्रल जेल में भेज दिया है।
अदालत में बताया गया है कि पीड़िता ने उस समय लोकलाज के डर से रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। लेकिन अगस्त 2016 में जब वह राखी पर पीहर आई थी। इस दौरान 9 सितंबर को आरोपी ने उसके साथ फिर से दुष्कर्म किया। पुलिस ने रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए आरोपी भंवरलाल को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आज अभियुक्त को सजा सुनाई है। वहीं, इस मामले में एक अन्य आरोपी को 7 फरवरी 2017 को किशोर न्याय बोर्ड को भेजा गया है।