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Rajasthan Breaking News: बसपा विधायकों के मामले में कोर्ट ने दखल देने से किया इंकार, याचिकाकर्ता के प्रार्थनपत्र को हाईकोर्ट ने किया खारिज

 
Rajasthan Breaking News: बसपा विधायकों के मामले में कोर्ट ने दखल देने से किया इंकार, याचिकाकर्ता के प्रार्थनपत्र को हाईकोर्ट ने किया खारिज

जयपुर न्यूज डेस्क। राजस्थान की बड़ी खबर में आपको बता दें कि 6 बसपा विधायकों के दल-बदल से जुड़े मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने दखल करने से इनकार किया है। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता के प्रार्थना पत्र को राज्यसभा चुनाव प्रक्रिया शुरू होने की वजह से स्वीकार करने से इनकार किया है। इस बारे में जस्टिस पंकज भंडारी की अवकाशकालीन विशेष खंडपीठ ने याचिकाकर्ता हेमंत नाहटा के प्रार्थना पत्र पर आदेश दिया है।

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इससे पहले शनिवार को राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी के चुनाव चिह्न पर चुनाव जीते सभी 6 विधायकों को व्हिप जारी किया था। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने बताया कि पार्टी ने विधायक राजेन्द्र सिंह गुढ़ा, लाखन सिंह, दीप चंद, जोगिंदर सिंह अवाना, संदीप कुमार एवं वाजिब अली को व्हिप जारी कर कहा गया है कि वे राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस एवं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं करे और वे निर्दलीय उम्मीदवार को अपना वोट डालें है। लेकिन इस वक्त ये सभी विधायक कांग्रेस में शामिल हो चुके है। ऐसे में इस व्हीप को मानना उनके लिए बाध्यकारी नहीं है।

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आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 में बसपा पार्टी के चिन्ह पर छह विधायक जीतकर आये थे। जीतने के बाद सभी 6 विधायकों ने कांग्रेस पार्टी शामिल हो गए। जिनके खिलाफ बसपा पार्टी ने दलबदल कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रखी है इसीलिए बसपा ने छह विधायको के लिये व्हिप जारी की है। वहीं, इस मामले पर बसपा ने हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र लगा कर दखल की मांग की, लेकिन हाई कोर्ट ने राज्यसभा चुनाव के समय इस मामले में दखल देने से इंकार करते हुए प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है।