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Rajasthan Breaking News: ओबीसी आरक्षण को लेकर सीएम गहलोत का अहम फैसला, राजस्थान सिविल सेवा नियम में संशोधन को दी मंजूरी

 
Rajasthan Breaking News: ओबीसी आरक्षण को लेकर सीएम गहलोत का अहम फैसला, राजस्थान सिविल सेवा नियम में संशोधन को मिली मंजूरी

जयपुर न्यूज डेस्क। राजस्थान की बड़ी खबर में आपको बता दें कि गुरुवार को हुई गहलोत कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए है।  बैठक के बाद महेश जोशी, ममता भूपेश,गोविंद मेघवाल ने प्रेसवार्ता की है। मंत्री महेश जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि ओबीसी आरक्षण विसंगतियों को दूर किया गया है। भूतपूर्व सैनिक को हॉरिजोंटल आरक्षण मिलेगा। इसके अलावा ओबीसी में अन्य अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा। बैठक में राजस्थान बेघर और उत्थान नीति का अनुमोदन, ग्रामीण पर्यटन योजना का अनुमोदन, फिल्म निर्माण करने की अनुमति, प्रोग्रामर के पद पर 40 फीसदी सीधी भर्ती होगी। कर सहायक के कर्मियों को पद्दोन्नति का लाभ मिलेगा। 

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मंत्री ममता भूपेश ने फैसले के बारे में बताया कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर फैसला लिया गया है। बीकानेर में मिनी फूड पार्क के लिए जमीन की आवंटित की है। विधि विज्ञान सेवा नियम में बदलाव किया गया है। सिविल सेवा 2019 में संशोधन किया गया है। साथ ही संयुक्त निदेशक का नया पद स्वीकृत किया गया है। मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा नियम, 1988 में संशोधन का बड़ा फैसला लिया है। इससे राज्य की भर्तियों में भूतपूर्व सैनिकों को क्षैतिज श्रेणीवार आरक्षण प्राप्त होगा। इस संशोधन से अनुसूचित जाति/जनजाति के भूतपूर्व सैनिकों को भी समग्र रूप से सीधी भर्तियों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व मिलेगा। साथ ही पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों में से पिछड़ा वर्ग के सामान्य अभ्यर्थियों का भी सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सकेगा।

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इसके अलावा मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा नियम, 2017 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इस संशोधन के अंतर्गत राजस्थान अभियोजन सेवा में संयुक्त निदेशक के नवीन पद का सृजन, राजस्थान अभियोजन सेवा में अतिरिक्त निदेशक पद का पे-लेवल एल-20 से एल-21 और राजस्थान मोटर गैराज सेवा में मुख्य अधीक्षक के नवीन पद (पे-लेवल एल-17) का सृजन किया जाएगा। इससे राजस्थान अभियोजन सेवा और राजस्थान मोटर गैराज सेवा के अधिकारियों को अतिरिक्त पदोन्नति का अवसर मिल सकेगा।