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Rajasthan Breaking News: छात्र हितों को लेकर सीएम गहलोत ने की नई गाइड़लाइन-2022 जारी, इन कोचिंग संस्थानों पर अब होगी कार्रवाई

 
Rajasthan Breaking News:  छात्र हितों को लेकर सीएम गहलोत ने की नई गाइड़लाइन-2022 जारी, इन कोचिंग संस्थानों पर अब होगी कार्रवाई

जयपुर न्यूज डेस्क। राजस्थान की बड़ी खबर में आपको बता दें कि राजस्थान में कोचिंग कर रहे विद्यार्थियों में आत्महत्या की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के मक़सद से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संवेदनशील निर्णय किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में संचालित कोचिंग संस्थानों में अध्ययनरत या फिर निवासरत विद्यार्थियों को मानसिक सम्बलन सुरक्षा प्रदान करने के लिए गाइडलाइन्स-2022 को स्वीकृति दी है।  इस स्वीकृति से कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को एक तनावमुक्त  और सुरक्षित माहौल मिल सकेगा। प्रदेश में अब कोई भी कोचिंग सेंटर झूठे और फर्जी विज्ञापन नहीं दिखा पाएगा। गाइडलाइन की पालना नहीं करने वाले कोचिंग सेंटर पर अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 

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गाइडलाइन्स-2022 में विद्यार्थियों पर प्रतिस्पर्धा एवं शैक्षणिक दबाव के कारण उत्पन्न हुए मानसिक तनाव एवं अवसाद के निराकरण हेतु मनोचिकित्सकीय सेवा प्रदान करना, प्रवेशित तथा छात्रावासों में निवास करने वाले विद्यार्थियों की पूर्ण सुरक्षा, विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने की व्यवस्थाएं, जिला प्रशासन स्तर पर पर्याप्त निगरानी तंत्र की स्थापना, कोचिंग छात्र-छात्राओं के लिए सुविधा केन्द्र, साफ-सफाई का बेहतर प्रबंधन, कोचिंग संस्थानों के स्तर पर अपेक्षित कार्यवाही, कोचिंग संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों के लिए आमुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन, विद्यार्थियों की दिनचर्या में साइबर कैफे की सुविधा आदि दिशा-निर्देश शामिल किए गए हैं। 

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गाइडलाइन्स में कोचिंग संस्थानों में पढ़ रहे विद्यार्थियों को आईआईटी एवं मेडिकल संस्थानों की प्रवेश परीक्षाओं में उत्तीर्ण ना होने की स्थिति में उपलब्ध करिअर विकल्पों के बारे में बताया जाएगा। इसके अतिरिक्त संस्थान छोड़ने की स्थिति में ईजी एक्जिट पॉलिसी एवं फीस रिफण्ड का प्रावधान किया गया है। गाइडलाइन्स के तहत एक कम्पलेन्ट पोर्टल का निर्माण किया जाएगा। साथ ही, नई गाइडलाइन्स में कोचिंग सेंटर के सभी कार्मिकों का पुलिस वेरिफिकेशन सुनिश्चित किया जाएगा। आवासीय कोचिंग संस्थानों में सभी प्रकार के मूवमेंट का डाटा संधारित करने का प्रावधान भी गाइडलाइन्स में शामिल है। कोचिंग संस्थानों द्वारा किसी भी प्रकार की मिथ्या प्रचार की रोकथाम की व्यवस्था गाइडलाइन्स में की गई है।  इन दिशा-निर्देशों की पालना नहीं करने पर कोचिंग संस्थानों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।