Rajasthan Breaking News: सुप्रीम कोर्ट से bstc डिग्री वाले अभ्यार्थियों को बड़ी राहत, 15 हजार 500 पदों पर नियुक्तियों का रास्ता हुआ साफ
जयपुर न्यूज डेस्क। इस वक्त बड़ी खबर बीएसटीसी धारको के लिए खुश खबरी भरी है। सुप्रीम कोर्ट ने बीएसटीसी और बीएड अभ्यार्थियों के मामले में बीएसटीसी छात्रों को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने रीट लेवल 1 में केवल बीएसटीसी वाले अभ्यार्थियों को ही पात्र माना है। आपको बता दें कि इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने भी इस परीक्षा के लिए बीएसटीसी डिग्री धारको को पात्र माना गया था। जिसके बाद इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अहम फैसला सुनाते हुए रीट लेवल 1 के लिए बीएसटीसी अभ्यार्थियों का योग्य माना है।
आज रीट लेवल—1 मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस परीक्षा के लिए बीएसटीसी डिग्री धारक अभ्यार्थियों को पात्र माना गया है। ऐसे में अब 15 हजार 500 शिक्षकों के पदों की नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बीएड धारकों को किसी प्रकार की कोई राहत नहीं दी है सुप्रीम कोर्ट ने लेवल—1 के लिए सिर्फ बीएसटीसी डिग्री धारको को ही पात्र माना है। सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान सरकार की तरफ से पैरवी कर रहें अधिवक्त मनीष सिंह ने बताया है कि राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला बिल्कुल निष्पक्ष और साफ है। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बड़ी राहत देते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है।
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सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब राज्य सरकार को भी बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब बीएसटीसी धारकों में एक बार फिर खुशी की लहर दौड़ गई है। अब उनके लिए 15 हजार 500 पदों पर जल्द नियुक्ती मिलने की संभावना है। इससे पहले बीएड धारकों ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट याचिका दायर की थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको किसी प्रकार की कोई राहत नहीं दी है।