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Rajasthan Breaking News: डूंगरपुर में नाबालिग से गैंगरेप के आरोपी दो भाईयों को पॉक्सो कोर्ट ने 20—20 साल की सुनाई सजा

 
Rajasthan Breaking News: डूंगरपुर में नाबालिग से गैंगरेप के आरोपी दो भाईयों को पॉक्सो कोर्ट ने 20—20 साल की सजा सुनाई

डूंगरपुर न्यूज डेस्क। राजस्थान की बड़ी खबर डूंगरपुर जिले से सामने आई है। डूंगरपुर में पोक्सो मामलों की स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग से गैंग रेप के आरोपियों को 20-20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पॉक्सो कोर्ट ने दोनों आरोपियों पर अलग-अलग 1 लाख 500 रुपए का आर्थिक दंड का जुर्माना भी लगाया है। आदेश के बाद दोनों आरोपियों को भीलवाड़ा की सेंट्रल जेल भेज दिया गया है।

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पॉक्सो कोर्ट में सरकारी वकील योगेश जोशी ने बताया कि 24 दिसंबर 2020 को पीड़िता ने वरदा पुलिस थाने में दी रिपोर्ट में कहा कि वह घर के पास में ही चक्की पर गेहूं पिसवाने गई थी। वहां से वापिस लौटते समय रास्ते में उसे मिथुन और विक्रम मिले। दोनों आरोपी उसे पकड़कर थोड़ी दूर ले गए और उसके साथ बारी-बारी से रेप किया। रेप करने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। साथ ही इस घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी।

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वहीं, डरी सहमी पीड़िता ने घर पहुंचकर परिजनों को पूरी घटना के बारे में बता दिया। इसके बाद परिजनों के साथ थाने पहुंची पीड़िता ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया। पुलिस ने मामले की जांच के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था और कोर्ट में चालान पेश किया था।

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कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई करते हुए दोनों आरोपी मिथुन और विक्रम को 20-20 साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आरोपियों पर अलग-अलग 1 लाख 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से प्रतिकर दिलाने की अनुशंसा भी की है।