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Dholpur कोर्ट ने नाबालिग से जबरन रेप के मामले में सुनाया फैसला, दस वर्ष के कठोर कारावास के साथ 50 हजार रुपए के जुर्माना लगाया

 
Dholpur कोर्ट ने नाबालिग से जबरन रेप के मामले में सुनाया फैसला, दस वर्ष के कठोर कारावास के साथ  50 हजार रुपए के जुर्माना लगाया

धौलपुर न्यूज़ डेस्क,नाबालिग से जबरन दुष्कर्म के मामले में धौलपुर जिले की विशेष अदालत पॉक्सो कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी करार देते हुए दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उन्हें 50 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है।

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विशेष न्यायालय पॉक्सो न्यायालय के लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि धौलपुर जिले के महिला थाने में एक महिला ने 20 मई 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में बताया गया कि डेढ़ माह पूर्व उसकी 17 वर्षीय नाबालिग पुत्री को एक युवक रोहित प्रजापति ने धौलपुर स्थित गेस्ट हाउस में बुलाया था. इसके बाद आरोपी ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ जबरन दुष्कर्म किया और नाबालिग बेटी के अश्लील फोटो खींच लिए। घटना के बाद आरोपी रोहित ने पीड़िता की मां के मोबाइल पर अश्लील फोटो भेज दी। अश्लील फोटो देखकर पीड़िता की मां के होश उड़ गए और वह जयपुर से तुरंत अपने घर धौलपुर आ गई. इसके बाद पीड़िता की नाबालिग बेटी ने घटना के बारे में अपनी मां को बताया।

महिला ने अपनी नाबालिग बेटी को साथ ले जाकर आरोपी रोहित प्रजापति के खिलाफ महिला थाने में दुष्कर्म व अश्लील फोटो खींचने का मामला दर्ज कराया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना के दौरान आरोपी रोहित प्रजापति को गिरफ्तार कर पॉक्सो कोर्ट में पेश किया, जो न्यायिक हिरासत में है।

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सुनवाई के दौरान शुक्रवार को 13 गवाहों को न्यायालय में पेश किया गया, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद शुक्रवार को लोक अभियोजक की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश जमीर हुसैन ने आरोपी रोहित प्रजापति पुत्र रूपा प्रजापति निवासी को न्यायालय भेज दिया. शमशान घाट रोड पावर हाउस के पास लश्कर ग्वालियर। उसे आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 3 और 4 के तहत दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही आरोपी को 50 हजार रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया गया है।