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Rajasthan Breaking News: 15 वर्षीय नाबालिग का अपहरण का मामला, दो आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई 3—3 साल की कठोर कारावास की सजा

 
Rajasthan Breaking News: 15 वर्षीय नाबालिग का अपहरण का मामला, दो आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई 3—3 साल की कठोर कारावास की सजा

धौलपुर न्यूज डेस्क। राजस्थान की इस वक्त की बड़ी खबर धौलपुर जिले से सामने आई है। धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने महिला थाना इलाके में वर्ष 2019 में दर्ज हुए 15 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ छेड़छाड़ करने के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए उसे तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं। पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश जमीर हुसैन ने सजा सुनाते हुए आरोपी साजन और लालजी को दोषी करार देते हुए तीन-तीन वर्ष का कठोर कारावास और पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड से दण्डित किया हैं।

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धौलपुर विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि मामला धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना इलाके का हैं। जहां एक परिवादी ने बसेड़ी पुलिस थाना पर मामला दर्ज कराया कि 05 जून 2019 को उसकी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री दोपहर को घर से बाहर गई थी। तभी रास्ते में आरोपी साजन और लालजी ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की और उसे जबरन मोटरसाइकिल पर बिठा कर अपने साथ ले गए। इसी दौरान नाबालिग का भाई पास में ही खेल रहा था, उसने घर जाकर घटना से परिजनों को घटना के बारे में बताया। जिसके बाद परिजनों ने आरोपियो का पीछा किया तो परिजनों को आता देख आरोपी नाबालिग को छोड़ कर भाग गए।

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परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी साजन और लालजी को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय में पेश किया जो न्यायालय से जमानत पर चल रहे हैं। लोक अभियोजक मिश्रा ने बताया कि प्रकरण में न्यायाधीश जमीर हुसेन ने आज आरोपी साजन और लाजी को दोषी करार देते हुए तीन-तीन वर्ष का कठोर कारावास और पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड से दण्डित किया है।