Rajasthan Breaking News: दौसा में 13 मई से 12 जून तक धारा 144 लगाने के आदेश जारी, कलेक्टर ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के दिए निर्देश
दौसा न्यूज डेस्क। राजस्थान की बड़ी खबर दौसा जिले से सामने आ रहीं है। राज्य में पिछले दिनों हुई सांप्रदायिक घटनाओं, तनाव और कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति को देखते हुए एसपी राजकुमार गुप्ता द्वारा कलेक्टर कमर चौधरी को पत्र लिखने के बाद कलेक्टर ने सम्पूर्ण दौसा जिले में धारा 144 लगा दी है और सभी प्रशासनिक अधिकारियों को जिले में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के सख्त निर्देश भी दिए है।
#Dausa दौसा जिले में एक माह के लिए लगाई धारा 144, प्रदेश में बढ़ते तनाव के चलते लिया कलेक्टर कलेक्टर कमर चौधरी ने आदेश जारी, 12 जून मध्यरात्री तक लागू रहेगी निषेधाज्ञा, प्रशासन की अनुमति के बिना नही होंगे रैली व अन्य कार्यक्रम @DmDausa@DausaPolice #RajasthanNews pic.twitter.com/crJk6eAJcC
— RS KHATANA (@rskhatana72) May 13, 2022
आदेश में बताया गया है कि पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा समेत आने वाले दिनों में धार्मिक उत्सव और त्योहारों पर निकलने वाली शोभायात्राओं तथा राजनीतिक धरना प्रदर्शनों को देखते हुए कलेक्टर कमर चौधरी ने 13 मई से 12 जून तक धारा 144 लगाने के आदेश जारी किए हैं, जिसकी पालना के लिए कलेक्टर ने एसपी समेत सभी उपखंड मजिस्ट्रेट को शांति व्यवस्था बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए हैं।
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धारा 144 के इसके तहत 5 या उससे ज्यादा व्यक्ति एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकेंगे. हालांकि इसमें आवश्यक सेवाओं, स्कूल-कॉलेज और सरकारी ऑफिस को छूट दी गई है। कोई भी व्यक्ति इंटरनेट या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए धार्मिक उन्माद और जातीय द्वेष फैलाने वाली आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित नहीं करेगा। सार्वजनिक संपत्ति, राजकीय भवन, बिजली विभाग के खंभे और निजी संपत्तियों पर बिना स्वीकृति के धार्मिक प्रतीक युक्त झंडिया लगाना प्रतिबंधित रहेगा।

संपूर्ण जिले में लगाई गई धारा 144 का जो भी कोई उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ नियमों के तहत कार्यवाही की जाएगी इसके लिए कलेक्टर कमर चौधरी ने जिले के उपखंड अधिकारी और पुलिस के अधिकारियों को निर्देशित किया है प्रदेश में लगातार बढ़ती सांप्रदायिक घटनाओं को देखते हुए दौसा जिले में एसपी के पत्र के बाद धारा 144 लगाने का अहम निर्णय लिया गया है ताकि जिले में शांति व्यवस्था बनी रहे।
