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उदयपुर में पहाड़ संरक्षण नियमावली को चुनौती, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जारी किया नोटिस

 
उदयपुर में पहाड़ संरक्षण नियमावली को चुनौती, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जारी किया नोटिस

वर्ष 2024 की पहाड़ संरक्षण नियमावली को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इस मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

जानकारी के अनुसार, याचिका में 2024 में लागू की गई पहाड़ संरक्षण नियमावली पर सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस नियमावली के कुछ प्रावधान स्पष्ट नहीं हैं और इससे आम लोगों तथा निर्माण कार्यों पर अनावश्यक प्रभाव पड़ सकता है।

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से इस नियमावली के प्रावधानों और इसके प्रभाव को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि नियमावली को लागू करते समय किन आधारों और परिस्थितियों को ध्यान में रखा गया।

इस नोटिस के बाद राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करना होगा। इसके बाद मामले में अगली सुनवाई की जाएगी, जिसमें कोर्ट आगे का निर्णय लेगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि पहाड़ संरक्षण नियमावली पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन इसके प्रावधानों का स्पष्ट और संतुलित होना भी जरूरी है, ताकि विकास कार्य और पर्यावरण दोनों के बीच संतुलन बना रहे।

फिलहाल यह मामला कानूनी प्रक्रिया में है और आने वाले समय में कोर्ट के फैसले का असर उदयपुर समेत राज्य के अन्य पहाड़ी क्षेत्रों पर भी पड़ सकता है।