Udaipur में लव जिहादियों ने नाबालिग को किया किडनैप फिर बंधक बनाकर किया रेप, अपब कोर्ट ने सुनाई इतने साल की सजा

उदयपुर न्यूज़ डेस्क - लव जिहाद के लिए नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 10 साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। पीड़िता के पिता ने 30 अप्रैल 2024 को देहात थाने में खंजन पानारुवा निवासी अकरम उर्फ विक्रम पुत्र सलीम खान के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि 15 अगस्त 2023 को उनकी बेटी एक कार्यक्रम में गई थी, वहां से अचानक गायब हो गई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी अकरम लव जिहाद के लिए उसकी बेटी का अपहरण कर खंजन गांव ले गया।
वहां आरोपी ने बेटी को बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर बयान लिए। बयानों के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म का मामला दर्ज किया। चालान पेश होने पर विशेष लोक अभियोजक चेतनपुरी गोस्वामी ने 15 गवाह और 25 दस्तावेज पेश किए। दोष सिद्ध होने पर पॉक्सो-1 कोर्ट के पीठासीन अधिकारी राम सुरेश प्रसाद ने आरोपी को दो साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। धारा 344 में 10 हजार तथा धारा 376 में 10 वर्ष कठोर कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। न्यायालय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़ित प्रतिकर स्कीम से पीड़िता को एक लाख रुपए प्रतिकर के रूप में देने के भी आदेश दिए।
महिला से दुष्कर्म, 10 वर्ष कारावास
इसी प्रकार शहर के एक थाना क्षेत्र में महिला से दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायालय (महिला उत्पीड़न प्रकरण) के पीठासीन अधिकारी वैभव कुमार टेलर ने आरोपी भूरीलाल पुत्र लालूराम मीना निवासी आडोल झाड़ोल को धारा 376 में 10 वर्ष कठोर कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी के खिलाफ दर्ज कराई रिपोर्ट में पीड़िता ने बताया कि वह घर में अकेली थी, तभी आरोपी कमरे में घुस आया और उसके साथ दुष्कर्म किया।