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उदयपुर में अवैध मॉडिफाइड स्लीपर बसों पर परिवहन विभाग की कार्रवाई, 3 बसें सीज; 9 पर लगा 1.20 लाख का जुर्माना

 
उदयपुर में अवैध मॉडिफाइड स्लीपर बसों पर परिवहन विभाग की कार्रवाई, 3 बसें सीज; 9 पर लगा 1.20 लाख का जुर्माना

राजस्थान के उदयपुर में परिवहन विभाग ने अवैध रूप से संचालित और नियमों के विपरीत मॉडिफाई की गई स्लीपर और लग्जरी बसों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सोमवार को चलाए गए विशेष अभियान के दौरान विभाग ने 3 लग्जरी स्लीपर बसों को सीज कर दिया, जबकि 9 बसों पर कुल 1 लाख 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया।

परिवहन विभाग की टीम ने शहर और आसपास के क्षेत्रों में संचालित लग्जरी बसों की जांच की। इस दौरान कई बसों में निर्धारित नियमों का उल्लंघन पाया गया। अधिकारियों ने बताया कि कुछ बसों में अनधिकृत तरीके से बदलाव किए गए थे, जो यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से गंभीर लापरवाही है।

यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सख्ती

परिवहन अधिकारियों के अनुसार, बसों में बिना अनुमति किए गए मॉडिफिकेशन से वाहन की संरचना और सुरक्षा मानकों पर असर पड़ सकता है। स्लीपर बसों में अतिरिक्त सीटें लगाना, निर्धारित क्षमता से ज्यादा यात्रियों को बैठाना और अन्य बदलाव नियमों के खिलाफ हैं।विभाग ने साफ किया है कि यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले बस संचालकों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी हेगी।

जांच अभियान लगातार रहेगा जारी

परिवहन विभाग की ओर से प्रदेशभर में लग्जरी और स्लीपर बसों की जांच के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत परमिट, फिटनेस, बीमा, सुरक्षा मानकों और वाहन में किए गए बदलावों की जांच की जा रही है।उदयपुर में हुई कार्रवाई के बाद बस संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। विभाग ने सभी बस ऑपरेटरों को नियमों का पालन करने और वाहनों को निर्धारित मानकों के अनुसार संचालित करने के निर्देश दिए हैं।

नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई

अधिकारियों का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वाली किसी भी बस को बख्शा नहीं जाएगा। यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए समय-समय पर ऐसे अभियान चलाए जाते रहेंगे।उदयपुर में हुई इस कार्रवाई को परिवहन विभाग की ओर से सड़क सुरक्षा और यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आने वाले दिनों में भी अनधिकृत रूप से चल रही बसों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहने की संभावना है।