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उदयपुर में राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार करने वाले कांग्रेस नेता सहित तीन आरोपी जेल भेजे गए

 
उदयपुर में राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार करने वाले कांग्रेस नेता सहित तीन आरोपी जेल भेजे गए

उदयपुर में राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार करने के आरोप में गिरफ्तार कांग्रेस नेता और दो अन्य आरोपियों को 2 दिन की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद बुधवार को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सभी आरोपियों को जेल भेजने का आदेश दिया।

पुलिस के अनुसार, मामला मोर के अवैध शिकार का है और आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। रिमांड अवधि के दौरान पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की और मामले की आगे की जांच जारी रखी।

वन विभाग और पुलिस अधिकारियों ने कहा कि इस तरह के मामले गंभीर अपराध के दायरे में आते हैं, क्योंकि मोर राष्ट्रीय पक्षी होने के साथ-साथ देश में संरक्षित प्रजाति में शामिल है। शिकार पर पाबंदी के बावजूद ऐसा अपराध करना कानून के खिलाफ है और इसके लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी।

स्थानीय लोगों ने भी आरोपियों के जेल भेजे जाने का स्वागत किया और कहा कि वन्यजीवों और राष्ट्रीय पक्षियों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि वे वन्यजीवों की सुरक्षा में सहयोग करें और किसी भी अवैध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस या वन विभाग को दें।

यह मामला एक बार फिर यह दर्शाता है कि वन्यजीव संरक्षण कानून का उल्लंघन गंभीर अपराध है और कानून के तहत सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।