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'उदयपुर फाइल्स' की रिलीज पर सुप्रीम कोर्ट की रोक बरकरार, फिल्म में इन 6 सीन्स में कट्स के बाद ही मिलेगी रिलीज़ की मंजूरी

 
'उदयपुर फाइल्स' की रिलीज पर सुप्रीम कोर्ट की रोक बरकरार, फिल्म में इन 6 सीन्स में कट्स के बाद ही मिलेगी रिलीज़ की मंजूरी 

फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर रोक लगा दी गई है। कोर्ट के आदेश के बाद फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी गई थी। सोमवार (21 जुलाई) को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर फिल्म से जुड़ी याचिका पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म पर रोक लगाने के आदेश को आगे बढ़ा दिया है। कोर्ट ने केंद्र द्वारा सुझाए गए फिल्म में किए जाने वाले 6 बदलावों को लागू करने का भी आदेश दिया है। आपको बता दें कि कोर्ट ने गुरुवार यानी 24 जुलाई तक फिल्म पर रोक लगाने का आदेश दिया था, जिसे बरकरार रखा गया है।

बताया जा रहा है कि जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की बेंच ने फिल्म निर्माता अमित जानी की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें हाईकोर्ट द्वारा फिल्म पर लगाए गए प्रतिबंध को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। वहीं दूसरी याचिका कन्हैया लाल हत्याकांड के आरोपी जावेद की है, जिसने फिल्म पर रोक लगाने की मांग करते हुए मुकदमे के प्रभावित होने का हवाला दिया है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ सुनवाई
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला नहीं सुनाया गया है। दूसरी ओर, निर्माता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्हें भारी नुकसान हो रहा है और पायरेसी का खतरा भी बढ़ गया है। जवाब में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र ने आदेश पारित कर दिया है और उसमें कुछ सुझाव दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को आदेश की एक प्रति दूसरे पक्ष को सौंपने का आदेश दिया, अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी। लेकिन अगली सुनवाई तक फिल्म पर रोक जारी रहेगी।

फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' को लेकर हाईकोर्ट के निर्देश पर गठित एक समिति की समीक्षा के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 6 अहम बदलावों की सिफारिश की है।फिल्म में सुझाए गए बदलावों में डिस्क्लेमर, क्रेडिट, एआई जनरेटेड सीन, किरदारों के नाम, नूतन शर्मा के डायलॉग और कई अन्य संवादों में कटौती शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने इन सुझावों पर अमल करने का आदेश दिया है।