सुप्रीम कोर्ट ने 'उदयपुर फाइल्स' फिल्म रिलीज विवाद में खुद को किया अलग, अब दिल्ली हाई कोर्ट में इस दिन होगी अहम सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि उसकी तरफ से उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर कोई रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "इस अदालत ने फिल्म के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है। उचित आदेश पारित करना दिल्ली हाईकोर्ट पर निर्भर है।" "उदयपुर फाइल्स" फिल्म का विरोध यह दावा करके किया जा रहा है कि यह राजस्थान के एक दर्जी कन्हैयालाल की हत्या पर आधारित है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को दिल्ली हाईकोर्ट भेज दिया है। याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट में अपनी दलीलें पेश करने को कहा गया है।
हाईकोर्ट से सोमवार को ही मामले की सुनवाई करने को कहा गया है। वहीं, फिल्म निर्माता ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म निर्माताओं को हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय समिति के आदेश ने उनकी याचिका को निरर्थक बना दिया है।
सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने निर्माता के वकील से कहा, "इन सभी विवादों ने फिल्म को अच्छा प्रचार दिया है।"जितना ज़्यादा प्रचार होगा, उतने ज़्यादा लोग इसे देखेंगे। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई नुकसान होगा। दरअसल, निर्माता की ओर से गौरव भाटिया ने कहा कि सेंसर बोर्ड और सरकार की मंज़ूरी के बावजूद मेरी पूरी ज़िंदगी की कमाई बर्बाद हो गई।
