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कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, वीडियो में देखें क्या है ये

 
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उदयपुर न्यूज़ डेस्क !!!  उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी को जमानत देने के राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। मामले में कन्हैयालाल के बेटे यश तेली ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर हाईकोर्ट के जमानत देने के आदेश को चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मामले में सुनवाई करने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी और आरोपी मोहम्मद जावेद को इसके संदर्भ में नोटिस भी जारी किए हैं।

 

याचिकाकर्ता के वकील विक्रमादित्य उज्ज्वल और नमित सक्सेना ने कहा- जावेद लगातार मुख्य आरोपी मोहम्मद रियाज अटारी के संपर्क में था। उसने ही कन्हाई लाल की रेकी की थी. मामले में सुनवाई चल रही है. पूरे मामले में करीब 116 गवाह हैं. कुछ ही लोगों की गवाही दर्ज की गई है. ऐसे में गवाहों पर दबाव डाला जा सकता है. मामला आतंकी घटना से जुड़ा है. ऐसे में आरोपी को जमानत का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए था. दरअसल, करीब दो महीने पहले 5 सितंबर को कन्हाई लाल हत्याकांड के आरोपी मोहम्मद जावेद को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी. जावेद पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने, आपराधिक साजिश रचने समेत गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है.

एनआईए लोकेशन साबित नहीं कर पाई

हाई कोर्ट ने आरोपी को जमानत देते हुए कहा- एनआईए ने सिर्फ कॉल डिटेल के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया है. एनआईए आरोपियों की लोकेशन साबित नहीं कर पाई है. इसके अलावा आरोपियों से कोई बरामदगी नहीं हुई है। वह लंबे समय से जेल में हैं. मुकदमा लंबा चलेगा, इसलिए उन्हें जमानत दी जाती है. उस वक्त आरोपी के वकील ने दलील दी थी कि- एनआईए कह रही है कि जावेद ने इंडियाना टी-स्टॉल पर बैठकर कन्हैयालाल की हत्या की योजना बनाई थी, लेकिन टी-स्टॉल के मालिक धर्मेंद्र साहू ने जावेद को वहां आने के लिए कहा था. दिन की भी पुष्टि नहीं हुई.

एनआईए का यह भी कहना है कि जावेद ने रियाज को कन्हाई लाल की रेकी के बारे में बताया था. दुकान के सीसीटीवी फुटेज से साबित होता है कि जावेद कन्हाई लाल की दुकान पर नहीं गया था. मोहम्मद जावेद से पहले इस मामले के एक अन्य आरोपी फरहाद मोहम्मद उर्फ ​​बबला को एनआईए कोर्ट ने 1 सितंबर 2023 को जमानत दे दी थी. एनआईए ने फरहाद के खिलाफ आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया था. कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि आरोपी सिर्फ आर्म्स एक्ट का आरोपी है. तलवार की धार क्या है या नहीं, तलवार कुंद थी या तेज़। इसका फैसला जमानत के स्तर पर नहीं किया जा सकता. आरोपी जुलाई 2022 से जेल में है, इसलिए उसे जमानत दे दी गई.

दरअसल, 28 जून 2022 को उदयपुर में टेलर कन्हैयालाल की मोहम्मद रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद ने गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी थी. कन्हैयालाल की हत्या के मामले में एनआईए ने पाकिस्तान के कराची निवासी सलमान और अबू इब्राहिम को फरार घोषित कर मुख्य आरोपी मोहसिन, आसिफ, मोहम्मद मोहसिन, वसीम अली, फरहाद मोहम्मद शेख उर्फ ​​बबला, मोहम्मद जावेद समेत 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी गौस मोहम्मद और मोहम्मद रियाज अत्तारी मुस्लिम मोहम्मद के खिलाफ चालान पेश किया गया. 9 फरवरी 2023 को एक विशेष एनआईए अदालत ने हत्या, आतंकवादी गतिविधियों, आपराधिक साजिश सहित गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और शस्त्र अधिनियम पर संज्ञान लिया।

 

राजस्थान न्यूज़ डेस्क !!!