Udaipur से सामने आई दिल दहला देने वाली घटना! MP निवासी की बेटी को कुत्तों ने नोंच-नोचकर मार डाला, अब लगा लाखो का भारी जुर्माना

उदयपुर न्यूज़ डेस्क - आवारा कुत्तों के कारण चार साल की बच्ची की मौत के मामले में स्थायी लोक अदालत ने उदयपुर नगर निगम को जिम्मेदार माना है। कोर्ट के अध्यक्ष रविप्रकाश शर्मा और सदस्य डॉ. गरिमा गुप्ता ने निगम को फटकार लगाते हुए 16 लाख 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
आयुक्त को आदेश दिए हैं कि वे दो माह के भीतर परिवादी को क्षतिपूर्ति की राशि 6 प्रतिशत ब्याज सहित अदा करें। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ कहा कि जिस स्थान पर घटना हुई वह निगम परिसर नहीं है, बल्कि आवारा कुत्तों को पकड़ने की जिम्मेदारी नगर निगम की है। यह फैसला बालिका के पिता नदीम खान निवासी सागर (मध्य प्रदेश) और उनकी पत्नी ईदबाई द्वारा कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त के खिलाफ दर्ज कराए गए परिवाद में सुनाया गया।
यह थी घटना
परिवादी अपने परिवार के साथ पिछले साल रमजान के महीने में मस्तान बाबा दरगाह पर जियारत करने उदयपुर आए थे। उनके साथ उनकी चार साल की बेटी रेशमा भी थी। 5 अप्रैल 2024 को सुबह 7:30 बजे दरगाह के पास आवारा कुत्तों के झुंड ने रेशमा पर हमला कर दिया। अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। उसके शरीर पर दर्जनों घाव पाए गए। उसकी सांस की नली कटी हुई थी।