Tonk नाबालिग से बलात्कार के दो दोषियों को 20 साल की कैद
टोंक न्यूज़ डेस्क, पचेवर थाना क्षेत्र में डेढ़ साल पहले नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने शनिवार को दो दोषी युवकों को बीस-बीस साल के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों दुष्कर्मियों पर दो लाख रुपए से अधिक का जुर्माना भी लगाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक मोहम्मद मियां गुलजार ने बताया कि नाबालिग के पिता ने 21 नवंबर 2022 को टोंक के पचेवर थाने में मामला दर्ज कराया था कि उसकी 13 वर्षीय नाबालिग बालिका पढ़ने के लिए स्कूल गई थी। वह वापस नहीं लौटी। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि सहीराम उर्फ कालू व सचिन उर्फ मोरपाल नाबालिग पीड़िता को बहला-फुसलाकर गंगापुर ले गए। वहां दोनों ने उसे झोपड़ी में रखकर तीन दिन तक दुष्कर्म किया।
बाद में पुलिस ने नाबालिग बालिका को बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 13 अप्रैल 2023 को दोनों युवकों के खिलाफ पोक्सो कोर्ट में चालान पेश किया। जहां अभियोजन पक्ष की ओर से दोनों युवकों के खिलाफ 18 गवाह व 42 दस्तावेज पेश किए गए। न्यायाधीश ने सहीराम उर्फ कालू और सचिन उर्फ मोरपाल को दुष्कर्म का दोषी मानते हुए बीस-बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोनों आरोपियों पर दो लाख 11 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाने के बाद पुलिस दोनों युवकों को कोर्ट से जेल ले गई। इस दौरान दोनों युवक मायूस नजर आए। वे लोगों की नजरों से बचते नजर आए।
पीड़िता को महज पांच दिन में किया बरामद
पचेवर थाना प्रभारी राजेंद्र ताडा ने बताया कि नाबालिग छात्रा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद 26 नवंबर 2022 को छात्रा को बरामद कर परिजनों को सौंप दिया गया था। हालांकि उस समय दोनों आरोपी पकड़े नहीं गए थे। फिर पुलिस ने कड़ी मेहनत कर सचिन को 1 दिसंबर 2022 और सहीराम को 4 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।