Tonk दो बलात्कारियों को सुनाई 20-20 साल की कैद की सजा
टोंक न्यूज़ डेस्क, पॉक्सो कोर्ट ने बुधवार को गैंगरेप के दो आरोपियों को 20-20 साल के कठोर कारावास व 2.10 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक मोहम्मद मियां गुलजार ने बताया कि 8 सितम्बर 2014 को नाबालिग किशोरी के साथ उसके पिता ने मेहन्दवास थाने में जाकर रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट में कहा कि उनकी बेटी जंगल में जानवर चराने गई थी। वहां कैलाश व संजय युवक आ गए और बालिका को अकेला पाकर पहले उससे मारपीट की और फिर बारी-बारी से उससे दुष्कर्म किया। यह बात किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी दी और उससे मारपीट। इस दौरान पीड़िता बेहोश हो गई। फिर दोनों दोषी उसे घसीटकर कुछ दूरी पर बेहोशी हालत में छोड़कर भाग गए।
अनुसंधान में पीड़िता ने पुलिस को बताया कि कैलाश, संजय ने उससे मारपीट की और बारी-बारी से उससे दुष्कर्म किया। मेंहदवास पुलिस ने जांच के बाद पुलिस ने बूंदी जिले के खासपुरिया (नैनवा) कैलाश और उनियारा थानाक्षेत्र के श्योपुरा निवासी संजय मीणा के खिलाफ चालान पेश किया। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 17 गवाह व 25 दस्तावेज कोर्ट में पेश किए गए।