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Tonk सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जुलाई का लाभ 30 जून को मिलेगा

 
Tonk सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जुलाई का लाभ 30 जून को मिलेगा

टोंक न्यूज़ डेस्क, राजस्थान हाईकोर्ट ने 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को राहत देते हुए 1 जुलाई की वेतन वृद्धि का लाभ दिया है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को वार्षिक वेतन वृद्धि की गणना करके बकाया राशि का भुगतान करने को भी कहा।

न्यायाधीश गणेशराम मीना की एकलपीठ ने यह आदेश मालपुरा निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक मोतीलाल जाट व अन्य की ओर से अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा के माध्यम से दायर संयुक्त याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता शिक्षा विभाग व अन्य विभागों से अलग-अलग वर्षों में 30 जून को सेवानिवृत्त हुए थे।

राजस्थान सिविल सेवा संशोधित नियम 2008 के तहत कर्मचारियों को एक वर्ष की सेवा पूरी करने पर 1 जुलाई को वार्षिक वेतन वृद्धि देने का प्रावधान है। याचिका में कहा गया कि ऐसी स्थिति में याचिकाकर्ता 1 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद 30 जून को सेवानिवृत्त हो गया। , इसलिए वह उस वर्ष काम करने के लिए पहली जुलाई को दी जाने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि का हकदार है। इस मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को याचिकाकर्ताओं को प्रति वर्ष एक वेतन वृद्धि का लाभ देने का आदेश दिया है.