Tonk गरीबों को 50 प्रतिशत सब्सिडी पर मिलेगा ऋण
टोंक न्यूज़ डेस्क, गरीब तबके के लोगों के लिए सरकार की ओर से 50 प्रतिशत सब्सिडी के साथ लोन दिया जाएगा। जिनकी वार्षिक आय साठ हजार 120 रुपयों से ज्यादा नहीं हो। ऐसे लोग इस लोन के पात्र होंगे।
जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा ने बताया कि प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-एजेएवाय) योजना में अनुसूचित जाति वर्ग के बीपीएल एवं बीपीएल के समकक्ष वालों को दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र के 54 हजार 300 रुपये एवं शहरी क्षेत्र के 60 हजार 120 रुपये तक की आय वाले 18 से 65 वर्ष की आयु के बेरोजगार आशार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी के साथ 50 हजार रुपये का आर्थिक सहायता का लाभ पात्र आशार्थियों को दिया जाएगा।
अनु. जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि. टोंक के परियोजना प्रबंधक के अनुसार ऐसे आशार्थियों को आत्मर्निभर बनाने, अपना स्वरोजगार पशु पालन, किराना स्टोर, जूता चप्पल शॉप, डेयरी व्यापार, सुअर पालन, हस्तशिल्प, ई-मित्र शॉप, हार्डवेयर शॉप आदि परियोजनाएं स्थापित कर उद्यमिता को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुहैया कराया जाएगा।
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए इच्छुक ग्रामीण क्षेत्र के आशार्थी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति में, शहरी क्षेत्र के आशार्थी नगर परिषद, नगर पालिका एवं निगम में संपर्क कर निःशुल्क आवेदन प्राप्त कर सकते है। उन्होंने बताया कि आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। अधिक जानकारी के लिए अनुजा निगम कार्यालय जिला परिषद ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ, द्वितीय तल, टोंक से संपर्क किया जा सकता है।