Aapka Rajasthan

Tonk मालपुरा क्षेत्र में बलात्कार के आरोपी को 20 साल की कैद

 
Udaipur अपहरण कर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद

टोंक न्यूज़ डेस्क, पोक्सो कोर्ट ने शनिवार को मालपुरा क्षेत्र की नाबालिग को डरा धमकाकर दुष्कर्म करने के दोषी युवक को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 11 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वरिष्ठ अपर लोक अभियोजक मोहम्मद मियां गुलजार ने बताया कि नाबालिग पीड़िता (16 वर्ष से कम उम्र की लड़की) ने 3 अप्रैल 2023 को मालपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि क्षेत्र का ही 23 वर्षीय आरोपी मुझे डरा धमकाकर दो-तीन साल से दुष्कर्म कर रहा है। इस दौरान आरोपी ने पीड़िता के अश्लील फोटो भी खींच लिए। दुष्कर्म के बारे में किसी को बताने पर फोटो वायरल करने की धमकी देता था।

पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर पूरा मामला अपने परिजनों को बताया और फिर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 10 जुलाई 2023 को पोक्सो कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट ने शनिवार को इस पर फैसला सुनाते हुए उसे दोषी करार देते हुए 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। उस पर 11 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। फैसला सुनाए जाने के समय आरोपी भी कोर्ट में मौजूद था, उसके चेहरे पर मायूसी के भाव थे। पुलिस उसे जेल ले गई।